'जिंदा रहोगे तभी तो कोई त्योहार मना पाओगे'...छठ पूजा पर पाबंदी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट की फटकार

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को छठ पूजा के सामूहिक आयोजन पर पाबंदी लगाने के फैसले पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने छठ पर पाबंदी के सरकार के फैसले को हरी झंडी देते हुए कहा, छठ पूजा के सामूहिक आयोजन से कोरोना महामारी में तेज वृद्धि की आशंका है। 

Asianet News Hindi | Published : Nov 18, 2020 9:22 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को छठ पूजा के सामूहिक आयोजन पर पाबंदी लगाने के फैसले पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने छठ पर पाबंदी के सरकार के फैसले को हरी झंडी देते हुए कहा, छठ पूजा के सामूहिक आयोजन से कोरोना महामारी में तेज वृद्धि की आशंका है। 

दरअसल, छठ पूजन पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसे लेकर कोर्ट ने कहा, जिंदा रहोगे, तभी तो त्योहार मना पाओगे। कोर्ट ने याचिका ठुकराते हुए याचिकाकर्ता से कहा, दिल्ली के हालात की जानकारी नहीं है। ऐसे हालातों में भीड़ इकट़्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
 
भाजपा ने साधा था केजरीवाल पर निशाना
दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं, दिल्ली सरकार ने भीड़ जुटने की आशंका में छठ पूजा के सामूहिक आयोजन पर रोक लगाने का फैसला किया था। इस फैसले को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा था। यहां तक कि दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा था कि गाइडलाइंस के नाम पर झूठा ड्रामा किया जा रहा है।
 
दिल्ली में क्या है स्थिति?
दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 6,396 नए केस सामने आए। 99 मरीजों की मौत भी हो गई। राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या 4.95 लाख के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 7,812 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने टेस्ट क्षमता और आईसीयू के बेड को दोगुने तक करने का फैसला लिया है। जांच क्षमता को एक लाख से 1.2 लाख करने और आईसीयू बेड 3500 से बढ़ाकर 6000 से अधिक करने का फैसला लिया गया है।

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