Covid Update : दिल्ली में रोज 21 हजार से ज्यादा मरीज, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कब मिलेगी पाबंदियों से राहत

Covid 19 in Delhi :  दिल्ली में कोरोना के दैनिक मामले 20,000 से ऊपर बने हुए हैं। यहां मंगलवार को 21 हजार से अधिक कोविड के नए संक्रमित मिले। पॉजिटिविटी रेट 25% से ऊपर है। इस बीच बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है।

Asianet News Hindi | Published : Jan 12, 2022 8:12 AM IST / Updated: Jan 12 2022, 02:04 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली में कोविड के मामले 20,000 से ऊपर बने हुए हैं। यहां मंगलवार को 21,259 कोविड के नए संक्रमित मिले। 23 लोगों की मौत भी हुई। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 25% से ऊपर है। इस बीच बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है। अगर पॉजिटिविटी रेट स्थिर रही तो तो पाबंदियों में कुछ राहत मिल सकती है।

गंभीर बीमारियों से हो रही मौतें 
जैन ने कहा कि जो मौतें हो रही हैं, वे भी गंभीर चोटों और अन्य बीमारी के कारण हो रही हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले एक मामला आया था, जहां एक लड़के ने आत्महत्या का प्रयास किया था। अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। वह COVID-19 पॉजिटिव भी था। ऐसे में इसे आत्महत्या माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा उसकी मौत का कारण कोविड बताया जाता है। 

दिल्ली में कल तक सिर्फ 2,209 बेड भरे 
दिल्ली में कल तक 2,209 बेड भरे गए थे, जबकि 12,000 खाली थे। यानी 15 प्रतिशत बेड ही ऑक्यूपाइड हैं। अब तक कुल 15,000 बेड की ही जरूरत पड़ी है, जबकि 37 हजार बेड हमारे पास उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर और भी बेडों की व्यवस्था की जाएगी। अस्पतालों के खाली बेड का हवाला देते हुए जैन ने कहा - ऐसा लगता है कि मामले कम होते जा रहे हैं, इसलिए अगर ये पॉजिटिविटी रेट 25 फीसदी से कम होती है तो पाबंदियां घटाई जा सकती हैं। आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों के बारे में उन्होंने कहा कि उनका टेस्ट किया जाना चाहिए, जिनमें लक्षण दिख रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में पाबंदियां काफी बढ़ चुकी हैं। यहां मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति है। मंगलवार को भी राजधानी में कई पाबंदियां लगाई गईं। 

दिल्ली में मंगलवार को कौन सी पाबंदियां लगाई गईं? 
- सोमवार रात से गुरुवार रात तक नाइट कर्फ्यू जारी है। इसके अलावा शुक्रवार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। मंगलवार से राजधानी में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। ऐसे में आप ऑफिस के नाम पर बाहर नहीं जा सकते हैं। 

क्या बाजार खुले हैं?
- ऑड-इवर फॉर्मूले से सोमवार से शुक्रवार तक सारी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली हैं। हालांकि, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुलेंगी। लेकिन अब सख्ती बढ़ गई है। 

क्या बाहर खाना खा सकते हैं?
- रेस्टोरेंट और बार बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट में लोग बैठकर खाना नहीं खा सकते। हालांकि होम डिलीवरी की इजाजत है। बार पूरी तरह बंद हैं। सड़क किनारे लगने वाले फूड स्टॉल भी बंद कर दिए गए हैं। 

शॉपिंग मॉल, सिनेमा थियेटर खुलेंगे?
-  सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल भी बंद हैं। यह यलो अलर्ट के साथ ही लागू कर दिया गया था। 

कौन लोग सड़क पर निकल सकते हैं? 
-  प्राइवेट ऑफिस पूरी तरह बंद हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े प्राइवेट ऑफिस चालू हैं। प्राइवेट बैंक, मीडियाकर्मी, प्राइवेट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पेट्रोल पंप, इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी ऑफिस जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जिला अदालत के जज, वकील, स्टाफ को छूट रहेगी। किसी मामले की सुनवाई से जुड़े लोग घर से निकल सकते हैं। आईडी कार्ड होना जरूरी है। प्राइवेट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग आ-जा सकते हैं। इनके पास वैध आईडी कार्ड होना जरूरी है।

मंदिर, मस्जिद या अपने धार्मिक स्थल जा सकते हैं?
- मंदिर - मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल खुले हैं, लेकिन यहां श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं है। किसी भी तरह के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक जमावड़े पर भी रोक है।

मरीजों के लिए क्या गाइडलाइन है? 
- गर्भवती महिलाएं, उनके अटेंडेंट डॉक्टर को दिखाने या मेडिकल इमरजेंसी पर निकल सकते हैं। साथ में डॉक्टर का पर्चा और आई कार्ड होना जरूरी है। डॉक्टर का पर्चा नहीं है तो बीमारी से संबंधित जांच रिपोर्ट जैसे दस्तावेज होने चाहिए।  कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन के लिए घर से निकल सकते हैं।

जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए क्या नियम? 
- एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से यात्रियों को आने-जाने की छूट है। लेकिन इनके पास यात्रा की टिकट होनी चाहिए। छात्र एडमिट कार्ड के साथ घर से निकल सकते हैं. एग्जाम ड्यूटी में लगे लोग भी घर से निकल सकते हैं.

शादी और अन्य कार्यक्रमों का क्या? 
- शादी में सिर्फ 20 मेहमानों के ही शामिल होने की अनुमति है। यहां जाने वालों को अपने साथ शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी रखनी होगी। अन्य समारोहों को 100 की संख्या तक सीमित कर दिया गया है।

मेट्रो और बस चलती रहेगी?
- मेट्रो और बस पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं, लेकिन यात्री इनमें खड़े नहीं हो सकते। 

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