Cruise Drugs case : मुनमुन धामेचा अब मुंबई की बजाय NCB के दिल्ली दफ्तर में लगाएंगी हाजिरी, HC से मिली अनुमति

क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs case) की आरोपी मॉडल मुनमुन धामेचा (Munmun Dhamecha) अब दिल्ली के एनसीबी दफ्तर में हर हफ्ते हाजिरी दे सकेंगी। उन्हें पहले मुंबई के NCB ऑफिस में हाजिरी देने की शर्त पर जमानत दी गई थी। 

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने क्रूज ड्रग्स केस मामले (Cruise Drugs case) में आरोपी एवं फैशन मॉडल मुनमुन धामेचा (Mummun Dhamecha) को थोड़ी राहत दी। कोर्ट ने मुनमुन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई कार्यालय के बजाय दिल्ली (Delhi) स्थित दफ्तर में हर हफ्ते हाजिरी लगाने की अनुमति दे दी। धामेचा को हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को बॉलीवुड (Bollywood) अभिनेता शाहरूख खान (Shahrukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और अरबाज मर्चेंट के साथ जमानत दी थी। 

शर्तों के साथ दी थी जमानत 
हाईकोर्ट ने मुनमुन को जमानत देने वक्त कुछ शर्तें भी निर्धारित की थीं। इनमें हर शुक्रवार एनसीबी (NCB) के मुंबई कार्यालय में सभी आरोपियों की अनिवार्य उपस्थिति शामिल थी। उन्हें मुंबई से बाहर जाने की स्थिति में जांच अधिकारी को ट्रैवल प्लान (जिसमें यात्रा का मार्ग एवं स्थल शामिल है) की जानकारी देने को भी कहा गया था। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की रहने वाली धामेचा ने काम के लिए दिल्ली में रहने के आधार पर इन दो शर्तों में संशोधन करने के लिए हाईकोर्ट से अपील की थी। जस्टिस (Justice) एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने बुधवार को यह अपील स्वीकार कर ली और धामेचा को हर शुक्रवार को दिल्ली एनसीबी कार्यालय में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया। पीठ ने धामेचा को अपना यात्रा कार्यक्रम दिल्ली एनसीबी कार्यालय को सौंपने और मुंबई एनसीबी को ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना देने की अनुमति भी दे दी।  

28 दिन जेल में रही थीं मुनमुन
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर को क्रूज में हुई ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को गिरफ्तार किया था। अरबाज और मुनमुन के पास से ड्रग्स भी बरामद हुए थे। मुनमुन धामेचा 28 दिन जेल में रही थीं। इससे पहले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए इस मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुम धमेचा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी। कोर्ट ने तीनो को हर शुक्रवार NCB दफ्तर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया था। 

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