
नई दिल्ली (New Delhi). प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किए गए कर्नाटक के कांग्रेस नेता डी. के. शिवकुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बुधवार को शिवकुमार की जमानत याचिका को निचले कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसके बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज दिया था। इसके अलावा नई दिल्ली में कर्नाटक भवन में काम करने वाले हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
टैक्स चोरी और ‘हवाला’ के करोड़ों रुपयों के लेन-देन का है आरोप
यह मामला आयकर विभाग की ओर से बेंगलुरू के एक विशेष कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ पिछले साल दायर की गई चार्ज शीट पर आधारित है। इन लोगों पर कथित टैक्स चोरी और ‘हवाला’ के करोड़ों रुपये के लेन-देन का आरोप है। आयकर विभाग ने आरोपी शिवकुमार और उसके कथित सहयोगी एस. के. शर्मा पर आरोप लगाया है कि ये नियमित तौर पर तीन अन्य आरोपियों की मदद से ‘हवाला’ माध्यम के जरिए बड़े स्तर पर अनाधिकृत नकदी भेजते थे।
[यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है]
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