कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा, जामा मस्जिद पाकिस्तान में नहीं

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, पुलिस को जामा मस्जिद के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने में क्या दिक्कत थी। 

नई दिल्ली. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, पुलिस को जामा मस्जिद के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने में क्या दिक्कत थी। कोर्ट ने कहा, जामा मस्जिद पाकिस्तान में तो नहीं थी।

दरअसल, चंद्रशेखर नागरिकता संशोधन कानून पर प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस ने वहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। प्रदर्शन के दौरान दरियागंज में हिंसा भी हुई थी।

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धार्मिक स्थान के बाहर क्यों नहीं किया जा सकता प्रदर्शन
कोर्ट ने कहा, चंद्रशेखर उभरते हुए नेता हैं। उनके प्रदर्शन से क्या परेशानी थी। जज ने कहा, हमने कई बार ऐसा देखा है कि संसद के बाहर भी प्रदर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि धार्मिक स्थान के बाहर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। लोग शांति से कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। 
 
20 दिसंबर को हुए थे गिरफ्तार 
चंद्रशेखर के संगठन ने बिना अनुमति के जामा मस्जिद पर नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने यहीं से चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। उसे दिल्ली की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 9 जनवरी को अदालत ने चंद्रशेखर को एम्स में इलाज कराने की अनुमति दी थी। 

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