कोरोना: पिछले 4 दिनों में तेजी से बढ़े कोरोना के केस, एक दिन में 1800 से 3656 तक आने लगे मरीज

देश में कोरोना से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3900 केस सामने आए, वहीं 195 लोगों ने दम तोड़ दिया। पिछले 5 दिन में कोरोना के केस में तेजी से वृद्धि हुई है। देश में कोरोना महामारी का असर पैरामिलिट्री पर भी पड़ रहा है।

Asianet News Hindi | Published : May 5, 2020 1:13 PM IST / Updated: Feb 05 2022, 03:20 PM IST

नई दिल्ली. देश में कोरोना से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3900 केस सामने आए, वहीं 195 लोगों ने दम तोड़ दिया। पिछले 5 दिन में कोरोना के केस में तेजी से वृद्धि हुई है। देश में कोरोना महामारी का असर पैरामिलिट्री पर भी पड़ रहा है। कोरोना की वजह से सीआरपीएफ के 144, सीआईएसएफ के 11, बीसएएफ के 67, एसएसबी के 13 और आईटीबीपी के 21 जवान संक्रमित हो चुके हैं। 

 

पिछले 4 दिन में तेजी से बढ़े केस

तारीख         केस
4 मई          3656
3 मई          2992
2 मई          2564
1 मई          2396
30 अप्रैल    1801
कुल          11,608

विदेश में फंसे भारतीयों को 7 मई से लाया जाएगा 
गृह मंत्रालय के मुताबिक, जो भारतीय विदेश में फंसे हैं उन्हें  7 मई से चरणबद्ध तरीके के देश में वापस लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस काम में भारत सरकार नौसेना की भी मदद लेगी। हालांकि इसमें शर्त रखी गई है कि उड़ान से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन भारतीयों में खांसी, बुखार, सर्दी के लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

भारत आने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन
भारत आने के बाद विदेश से आए यात्रियों को 14 दिनों तक अस्पताल या किसी अन्य स्थान पर क्वारंटीन में रखा जाएगा।

ऑफिस खुली तो पूरी करनी होगी ये शर्तें
गृह मंत्रालय ने कहा, अभी जो कार्यालय चालू हैं, उन्हें कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रभारी को फेस मास्क और सैनिटाइटर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सामाजिक दूर करने के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकृत होना चाहिए। 

शादी में 50 से अधिक नहीं हो सकते इकट्ठा
गृह मंत्रालय ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए शादी के कार्यों में 50 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, इसके साथ-साथ मृतक के अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। 

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