
नई दिल्लीः यदि आप फ्लाइट से जाने की तैयारी कर रहे हैं और मास्क न लगाने की जिद करते हैं तो यह आपको भारी पड़ सकता है। क्योंकि एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस से कहा कि है कि जो यात्री विमान में मास्क लगाने से इंकार करें, उन्हें डी-बोर्ड किया जा सकता है। यानी आपको विमान से नीचे उतारा जा सकता है। डीजीसीए ने बाकायदा सर्कुलर जारी करके सभी एयरलाइंस से नियमों का पालन करने के लिए कहा है।
क्या है हाईकोर्ट का आदेश
यह सर्कुलर दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि डीजीसीए सभी स्टाफ को दिशा निर्देश जारी करे। इनमें एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट में तैनात सभी कर्मचारियों जिसमें फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस, कैप्टन व पायलट सभी लोग शामिल हैं। वे सभी उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जो कोविड नियमों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करेंगे, ऐसे डिफॉल्टर्स को नो फ्लाई जोन में डाल देना चाहिए।
क्या कहता है सर्कुलर
बुधवार को जारी डीजीसीए सर्कुलर में कहा गया है कि एयरलाइंस की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी पैसेंजर विमान से यात्रा कर रहे हैं, वे हर हाल में कोविड नियमों का पालन करें और किसी भी तरह से उल्लंघन न करें। अगर यात्रियों को एक्स्ट्रा मास्क की जरुरत है तो यह एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें मास्क प्रोवाइड कराएं. सर्कुलर में कहा गया है कि कोई एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर सीआईएसएफ और पुलिस पर्सनल रहेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी यात्री बिना मास्क के एयरपोर्ट में प्रवेश नहीं करेगा।
एयरपोर्ट पर सुरक्षा मजबूत
एयरपोर्ट ऑपरेटर भी यह सुनिश्चित करेंगे कि बार-बार लोगों को कोविड नियमों के बारे में जानकारी दी जाए, एनाउंसमेंट किया जाए। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरपोर्ट के अंदर सभी लोग नियमों का पालन करें। इस दौरान कोई भी यात्री मास्क पहनने से इंकार करता है तो उन्हें सुरक्षा एजेसियों के हवाले किया जाए। इतना ही नहीं सभी एजेंसियों को नियमों का पालन करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।
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