दिल्ली की सड़क पर पुरानी कार चलाई तो जेब हो सकती है खाली, 20 हजार तक जुर्माना

दिल्ली में GRAP III लागू होने के बाद पुराने वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। बिना PUCC के गाड़ी चलाने पर 10 हजार और प्रतिबंधित BS III पेट्रोल व BS IV डीजल गाड़ियों पर 20 हजार का चालान काटा जा रहा है। 

नई दिल्ली। दिल्ली में भीषण वायु प्रदूषण है। इस कम करने के लिए GRAP (Graded Response Action Plan) III लागू है। पुलिस प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। स्थिति ऐसी है कि पुरानी कार चलाने पर जेब खाली हो सकती है।

कुछ गाड़ियों पर GRAP III के तहत बैन लगाए जाने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को पहले दिन 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। करीब 550 BS III पेट्रोल और BS IV डीजल कारों पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 4,855 वाहनों से कुल 4.8 करोड़ रुपए वैलिड PUCC (Pollution Under Control Certificate) नहीं होने के चलते फाइन लिया गया। PUCC नहीं होने पर गाड़ी के मालिक से 10 हजार रुपए फाइन लिया जा रहा है।

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BS III पेट्रोल और BS IV डीजल गाड़ियों के दिल्ली में चलने पर रोक

नए नियम के अनुसार प्राइवेट BS III पेट्रोल और BS IV डीजल गाड़ियों को दिल्ली की सड़क पर चलने से रोका गया है। बैन के बाद भी ऐसी गाड़ी चलती पाई जाने पर उसके मालिक से 20 हजार रुपए जुर्माना लिया जा रहा है। कुछ अंतर-राज्यीय बसों और निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगाया गया है। पुलिस ने प्रतिबंधित वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच बढ़ा दी है।

डीजल से चलने वाली बसों पर लगा प्रतिबंध

पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) राजीव कुमार रावल ने बताया कि शुक्रवार को करीब 3,000 वाहनों की जांच की गई। इनमें से कई को सीमाओं पर ही वापस भेज दिया गया। वैलिड PUC (Pollution under control) सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते गाड़ी मालिकों से 10 हजार रुपए जुर्माना लिया जा रहा है। ये चालान कोर्ट से जारी होते हैं। एनसीआर शहरों से दिल्ली तक डीजल और पेट्रोल अंतरराज्यीय बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दिल्ली के पूर्वी, मध्य और उत्तरी रेंज में BS-III और BS-IV वाहनों के लिए कुल 293 चालान जारी किए हैं। PUCC प्रमाणपत्र न होने पर 2,404 चालान जारी किए गए हैं। नई दिल्ली रेंज ने 63 चालान जारी किए हैं। पश्चिमी रेंज ने 73 और दक्षिणी रेंज ने 121 चालान जारी किए हैं।

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