
नई दिल्ली(ANI): दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को झारखंड में महुआगढ़ी कोल ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में पूर्व कोयला मंत्रालय के अधिकारियों एच सी गुप्ता (सचिव), के एस क्रोफा (संयुक्त सचिव) और के सी सामरिया (कोयला आवंटन निदेशक) को बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने फर्म जेआईसीपीएल और उसके निदेशक, मनोज कुमार जयसवाल को आईपीसी की धारा 120B के साथ धारा 420 और धारा 420 के तहत दोषी ठहराया।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजय बंसल ने फैसला सुनाया, सजा पर बहस 8 जुलाई, 2025 को होगी। सीबीआई के अनुसार, कोयला घोटाला मामलों में यह 19वां दोषसिद्धि है।
यह मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग के एक संदर्भ के आधार पर शुरू की गई प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें 2006-09 के दौरान निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक के आवंटन के संबंध में कोयला मंत्रालय के भीतर कथित भ्रष्टाचार की जांच की गई थी।
एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जेआईसीपीएल और उसके निदेशक, मनोज कुमार जयसवाल ने महुआगढ़ी कोल ब्लॉक के आवंटन में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और छुपाया। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच पर बारीकी से नजर रखी और मामले का संज्ञान लेने के बाद, निचली अदालत ने आरोपियों को तलब किया। कार्यवाही के दौरान, सीबीआई ने 18 गवाहों से पूछताछ की और मामले को संदेह से परे साबित किया। (ANI)
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