कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए हैं। दो पीड़ितों के संबंध में आईपीसी की धारा 506 (1) के तहत उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
Women Wrestlers sexual harassment case: बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने महिला पहलवान यौन शोषण केस पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए हैं। दो पीड़ितों के संबंध में आईपीसी की धारा 506 (1) के तहत उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। हालांकि, एक मामले में उनको बरी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पर छह मामलों में चार्जशीट सौंपी जिसमें एक मामले में उनको बरी कर दिया गया है। 21 मई को पांचों मामलों में तय आरोपों प बहस होगी।
इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश हुआ है। कोर्ट ने कहाक बृजभूषण शरण सिंह के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (1) के तहत आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं।
क्या है धारा 354 और 354 डी?
बृजभूषण शरण सिंह पर आईपीसी की धारा 354, 354डी और 506 (1) के तहत आरोप तय किए जांएगे। धारा 354 यानी किसी भी महिला या युवती की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादा से उस पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना। जबकि धारा 354 डी का मतलब किसी महिला या युवती का गलत तरीके से पीछा करना। धारा 506 (1) का मतलब आपराधिक धमकी देना है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 13 जून 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया था।
कौन हैं बृजभूषण शरण सिंह?
बृजभूषण शरण सिंह, यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। वह लगातार 12 सालों तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं। बीते साल उन पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। काफी धरना-प्रदर्शन और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बाहुबली सांसद के खिलाफ केस दर्ज हो सका था। इस बार बीजेपी ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बजाय उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है।
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