
नई दिल्ली. दिल्ली में ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में नवनीत कालरा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कालरा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में सुनवाई 11 मई को होगी। वहीं, कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है।
दरअसल, कोरोना महामारी में ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली पुलिस ने हाल ही में राजधानी से 544 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर जब्त किए थे। इनमें से 105 खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल से मिले थे। इनका मालिक नवनीत कालरा है।
पुलिस ने जारी किया लुकऑउट नोटिस
पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें कालरा को खोज रही हैं। उनकी तलाश में दिल्ली, एनसीआर समेत 20 से ज्यादा जगहों पर छापे मारी की जा चुकी है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस को शक है कि वह विदेश भाग सकता है।
पुलिस ने गुरुग्राम से गौरव खन्ना को भी गिरफ्तार किया है। वह खन्ना मैट्रिक्स सेल्युलर सर्विस लिमिटेड का सीईओ है। यह कंपनी उपकरण आयात करने वाली कंपनियों में से एक है।
दोस्ते के साथ मिलकर कालाबाजारी कर रहा था नवनीत
पुलिस के मुताबिक, नवनीत दोस्त गगन दुग्गल के साथ मिलकर ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की कालाबाजारी कर रहा था। वह इन्हें ज्यादा दामों में बेच रहा था। पुलिस को शक है कि कालरा पहले भी ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर बेच चुका है।
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