हाईकोर्ट जजों के लिए फाइव स्टार होटल में 100 कमरों के Covid केयर सेंटर पर फंसी दिल्ली सरकार

दिल्ली के अशोका होटल में हाईकोर्ट के जजों व स्टाॅफ के लिए 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के राज्य सरकार को फटकार लगाने के बाद केजरीवाल सरकार ने यह आदेश वापस तो ले लिया है। हालांकि, आज केजरीवाल सरकार को कोर्ट में जवाब भी देना है। राज्य सरकार को बताना है कि आखिर यह आदेश किसने दिया और किसके कहने पर दिया। 

Asianet News Hindi | Published : Apr 28, 2021 8:06 AM IST / Updated: Apr 28 2021, 01:38 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली के अशोका होटल में हाईकोर्ट के जजों व स्टाॅफ के लिए 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के राज्य सरकार को फटकार लगाने के बाद केजरीवाल सरकार ने यह आदेश वापस तो ले लिया है। हालांकि, आज केजरीवाल सरकार को कोर्ट में जवाब भी देना है। राज्य सरकार को बताना है कि आखिर यह आदेश किसने दिया और किसके कहने पर दिया। 

यह है मामला

दिल्ली में कोविड महामारी ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। हर ओर हाहाकार है। दिल्ली हाईकोर्ट स्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है साथ ही रोज सुनवाई भी कर रहा। इसी बीच दिल्ली सरकार ने फाइव स्टार होटल अशोका में जजों के लिए 100 कमरों में कोविड केयर सेंटर बनाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के जारी होते ही हाईकोर्ट नाराज हो गया। मंगलवार को जस्टिस विपिन सांघी व जस्टिस रेखा पिल्लई ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को जमकर फटकार लगाई। बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आप बताएं कि आखिर किसने 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। तल्ख टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आप लोगों को आॅक्सीजन तो उपलब्ध करा नहीं पा रहे हैं और जजों के लिए 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनवा रहे हैं। 

आखिर किसके कहने पर सरकार ने जारी किया आदेश

सूत्रों की मानें तो दिल्ली सरकार द्वारा न्यायाधीशों के लिए फाइव स्टार होटल में 100 कमरों के कोविड केयर अस्पताल का आदेश किसके कहने पर जारी हुआ है यह साफ नहीं हो सका है। जानकार बताते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया भी इस आदेश के बारे में अनभिज्ञ थे। हालांकि, यह आदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। 

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