केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक के लिए मिली ईडी को कस्टडी

Published : May 31, 2022, 03:54 PM ISTUpdated : May 31, 2022, 04:01 PM IST
केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक के लिए मिली ईडी को कस्टडी

सार

दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। ईडी के अनुरोध पर कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को नौ जून तक के लिए कस्टडी में भेज दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। ईडी के अनुरोध पर कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को नौ जून तक के लिए कस्टडी में भेज दिया है। सोमवार को ईडी ने हवाला लेन देन के मामले में अरेस्ट किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री 2015-16 में कोलकाता की एक फर्म के साथ हवाला लेनदेन में शामिल थे। यह गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के नेता और उनके परिवार के स्वामित्व वाली ₹ 4.81 करोड़ की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किए जाने के लगभग दो महीने बाद हुई है।

पहले भी हो चुके हैं अरेस्ट

सत्येंद्र जैन व उनके परिवार पर शेल कंपनियां बनाकर अवैध ढंग से लेन देन का आरोप है। आप नेता जैन पर पीएमएलए यानी एंटी मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत सीबीआई ने 2017 में केस दर्ज कर अरेस्ट भी किया था। इसी आधार पर ईडी ने भी जांच शुरू की थी। सेंट्रल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने अप्रैल 2022 में 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। ईडी के अनुसार मंत्री और उनके परिजन ने चार शेल कंपनियों को बनाकर बगैर किसी व्यवसाय के अवैध लेन देन किया। ईडी के अनुसार अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जे जे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, सत्येंद्र कुमार जैन के परिवार के सदस्यों- स्वाति जैन, सुशीला जैन और इंदु जैन से जुड़ी हैं। इन कंपनियों को शेल कंपनियों से हवाला द्वारा धन भेजा गया।  

सीबीआई भी दाखिल कर चुकी है चार्जशीट

बीते अप्रैल महीने में ईडी ने दावा किया था कि जांच से पता चला है कि 2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उस समय उन्होंने बेनिफिशरी कंपनियों को कोलकाता में नकद के बदले हवाला से पैसे भेजे। चार शेल कंपनियों के माध्यम से करीब पौने पांच करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। हवाला से आए इस धन का उपयोग जमीन की सीधी खरीद, दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। सीबीआई दिसंबर 2018 में पहले ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

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