
नई दिल्ली [भारत], 30 जून (ANI): दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 17 वर्षीय लड़के को लिवर की गंभीर पुरानी बीमारी से पीड़ित अपने पिता को लिवर का एक हिस्सा दान करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने वसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) को निर्देश दिया है कि वे नाबालिग के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी, नैतिक और क्लिनिकल प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को अंजाम दें।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यह आदेश नाबालिग द्वारा अपनी मां और प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से दायर एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। याचिका में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994, और मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014 के तहत अपने पिता उत्तम कुमार शॉ को लिवर का हिस्सा दान करने की अनुमति मांगी गई थी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि नाबालिग डोनर से जुड़ी ट्रांसप्लांट प्रक्रिया सभी वैधानिक, नैतिक और क्लिनिकल सुरक्षा उपायों के अनुसार की जाए। कोर्ट ने आईएलबीएस के इस बयान को भी दर्ज किया कि अस्पताल कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा था और अब तेजी से सर्जरी की तारीख तय करेगा। कोर्ट ने कहा कि हालांकि नाबालिगों द्वारा जीवित अंगदान आमतौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन 2014 के नियमों का नियम 5(3)(जी) असाधारण चिकित्सा परिस्थितियों में उपयुक्त प्राधिकरण और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ ऐसे दान की अनुमति देता है।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार ने कोर्ट के समक्ष 29 जून, 2026 का एक पत्र रखा, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल और उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा नाबालिग को अपने पिता को लिवर का हिस्सा दान करने की अनुमति दी गई थी।
कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के पिता सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, माइल्ड एसाइटिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ लिवर की पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, और लिवर प्रत्यारोपण ही एकमात्र जीवन रक्षक उपचार है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अन्य सभी करीबी रिश्तेदारों का मूल्यांकन किया गया था और नाबालिग बेटे को ही चिकित्सकीय रूप से एकमात्र उपयुक्त डोनर पाया गया।
कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि याचिकाकर्ता, हालांकि लगभग 17 साल और छह महीने का नाबालिग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है और अपने पिता के प्रति स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण स्वेच्छा से अपने लिवर का एक हिस्सा दान करने को तैयार है, जिसमें कोई व्यावसायिक या ज़बरदस्ती का कोई तत्व नहीं है। यह देखते हुए कि अनुमति न देने से पिता की जान जा सकती है, कोर्ट ने माना कि सुविधा का संतुलन भारी रूप से प्रत्यारोपण की अनुमति देने के पक्ष में था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए नाबालिग को अपने पिता को लिवर का हिस्सा दान करने की अनुमति दी। (ANI)
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