
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिर से रोक लग गई है। केजरीवाल को निचली अदालत ने गुरुवार को ही जमानत दी गई थी। इसके बाद ईडी ने केजरीवाल की बेल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की निचली अदालत से जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है।
एक दिन भी नहीं टिक सकी खुशी
अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को ही निचली अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया था। आज शाम तक केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले थे और आप कार्यालय में भी खुशी मनाई जा रही थी। लेकिन ये खुशी एक दिन भी नहीं टिक सकी। केजरीवाल के रिहा होने से पहले ही ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में बेल खारिज करने की अपील की और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बेल पर रोक लगा दी।
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ईडी ने ये कहा अपील में…
ईडी ने केजरीवाल की बेल के खिलाफ अपील में कहा कि जांच के अंतिम पड़ाव पर कार्रवाई चल रही है। ऐसे में इस समय केजरीवाल को रिहा करने से जांच प्रभावित होगी। ईडी ने कहा कि अऱविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं इसलिए वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित होने तक बेल नहीं
हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकी अभिषेक मनु सिंघवी की अपील को खारिज कर दी। जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल का केस लंबित है तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। ऐसे में अभी कुछ दिन और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा।
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