राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का NIA को नोटिस, क्या मिलेगी राहत?

Published : Jan 23, 2025, 01:51 PM IST
MP Rashid Engineer

सार

जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA को नोटिस जारी किया है। टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद राशिद की याचिका निचली अदालत में लंबित है।

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से सांसद राशिद इंजीनियर द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को नोटिस जारी किया। राशिद के खिलाफ टेरर फंडिंग का केस चल रहा है। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी से उसका रुख पूछा है।

राशिद की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने दलील दी कि उनकी जमानत याचिका लंबे समय से निचली अदालत में लंबित है। उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि या तो इसका समाधान शीघ्र किया जाए या मामले को सीधे अपने हाथ में लिया जाए। राशिद ने अपनी जमानत याचिका पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया था।

अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम-इन-नबी ने बुधवार को कहा, "राशिद इंजीनियर हमेशा से हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज रहे हैं। वह जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के समर्थक रहे हैं। उनका लगातार जेल में रहना चिंताजनक है। यह लोकतंत्र का अपमान है।"

बारामूला सीट से सांसद चुने गए थे राशिद

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बारामूला सीट से राशिद सांसद चुने गए थे। उन्हें एनआईए ने 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। वह 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।

एनआईए और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य शामिल हैं। ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया। एनआईए ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और कश्मीर घाटी में अशांति भड़काने की साजिश का आरोप लगाया था।

PREV

Recommended Stories

लोकसभा में SIR पर जोरदार बहस: राहुल गांधी का चैलेंज, अमित शाह बोले- हम डिबेट से पीछे नहीं हटते
Goa Nightclub Fire Case: लूथरा ब्रदर्स का दावा- हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा