दिल्ली HC का आदेश: कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट फिर से बहाल करें

Published : Jul 07, 2026, 02:01 PM IST
Delhi High Court (Photo/ANI)

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने NEET परीक्षा को लेकर चिंता जताई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। इसलिए, अकाउंट को ब्लॉक रखने का आधार अब नहीं बचा है। याचिका अभिजीत दिपके ने दायर की थी।

नई दिल्ली [भारत], 7 जुलाई (एएनआई): दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए बताई गई मुख्य चिंता अब खत्म हो गई है, क्योंकि NEET परीक्षा संपन्न हो चुकी है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने को चुनौती देने वाली अभिजीत दिपके की याचिका को स्वीकार कर लिया और अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि केंद्र की मुख्य आशंका, जो ब्लॉकिंग कार्रवाई का आधार थी, NEET परीक्षा के आयोजन से जुड़ी थी। चूंकि परीक्षा अब समाप्त हो गई है, इसलिए कोर्ट ने माना कि यह चिंता अब प्रासंगिक नहीं है और अकाउंट को बहाल करने का निर्देश दिया।

पिछली सुनवाई और दलीलें

दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसे तत्काल बहाल करने की मांग की थी। यह आदेश तब आया है जब इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने की थी, जिन्होंने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत वैधानिक समीक्षा समिति को याचिकाकर्ता की शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया था और केंद्र से जवाब मांगा था।

पिछली सुनवाई में, दिपके की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि अगर कुछ पोस्ट आपत्तिजनक पाए भी गए, तो उन पोस्ट को ब्लॉक किया जा सकता है, जबकि अकाउंट को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने ब्लॉकिंग आदेश को पेश करने की भी मांग की थी और कहा था कि अदालतों ने पहले भी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े मामलों में इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाए हैं।

केंद्र की दलील और कोर्ट का अंतिम फैसला

केंद्र सरकार ने अकाउंट की गतिविधियों से उत्पन्न चिंताओं का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया था। याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने माना कि NEET परीक्षा पूरी होने के बाद केंद्र द्वारा बताई गई मुख्य चिंता समाप्त हो गई है और तदनुसार कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया। (एएनआई)

(हेडलाइन को छोड़कर, इस खबर को एशियानेट न्यूज एडिटोरियल स्टाफ ने एडिट नहीं किया है और यह एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित हुई है।)

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