दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक की पैरेंटिंग कंपनी मेटा को फटकार लगाई है। यह भी कहा है कि आपके काम करने का तरीका तो सरकारी विभागों से भी गया गुजरा है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक की पैरेंटिंग कंपनी को आड़े हाथों लिया है। हाईकोर्ट ने मेटा को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपका काम तो सरकारी विभागों से भी खराब है। हाईकोर्ट ने टीवी टुडे की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए मेटा को कामकाज के तरीकों में सुधार लाने की सख्त चेतावनी दी है।
इंस्टाग्राम ने टीवी टुडे नेटवर्क के harper's bazar india का इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक कर दिया था। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोरो की बेंच इस मामले में दायर याचिका को लेकर सुनवाई कर रहे थे।
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हाईकोर्ट ने कहा कि आपका सिस्टम ही बेकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपका काम का सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। यहां तक कि आपसे से बेहतर तो किसी सरकारी विभाग का सिस्टम है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि मेटा को इसे व्यवस्थित करने की जरूरत है। ऐसा न किया गया तो कोर्ट इसे दंड देने का आदेश भी जारी कर सकता है।
याचिका में बताया, मेटा ने नहीं दिया ठीक से ईमेल का जवाब
याचिका में थर्ड पार्टी की कॉपीराइट उल्ल्ंघन की शिकायत पर इंस्टाग्राम पेज को ब्लॉक करने की शिकायत संबंधी याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। टीवी टुडे ने बताया उसने मेटा के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से भी संपर्क किया था। लेकिन सिर्फ यही रिप्लाई किया गया कि ये ईमेल सही चैनल को नहीं मिला है। इसके जवाब में मेटा ने कहा है ये ऑटोमेटिक रिप्लाई है। फिर दोबारा मेल करने के लिए कहा गया था। दोबारा मेल किया तो रिजेक्ट कर दिया गया था।