
Delhi Imposes Vehicle Entry Ban From 1 November: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 1 नवंबर से ऐसे सभी बाहरी वाहन जो बीएस-6 मानक के नहीं हैं यानी पुराने एलजीवी, एमजीवी और एचजीवी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के तहत परिवहन विभाग ने बताया है कि सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को ही 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में आने की अनुमति है। इसके बाद इन पर भी रोक लगा दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि 2026 के बाद इस श्रेणी के सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में चल पाएंगे। यानी पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहन पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने यह भी बताया कि ग्रेप के तहत जो भी चरण लागू होंगे, उनके दौरान मालवाहक वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे।
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दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी के लिए 126 एंट्री पॉइंट्स पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि प्रतिबंधित वाहनों की पहचान की जा सके। सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार, सभी एजेंसियों को हर तीन महीने में रिपोर्ट देनी होगी कि नियमों का पालन कैसे हो रहा है। इसके अलावा, 48 टीमें बनाई गई हैं जो दिल्ली की सीमाओं पर तैनात रहेंगी और नियम तोड़ने वाले वाहनों को पकड़ेंगी।
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