Delhi riots case : शरजील इमाम ने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी। शरजील के इस तरह के भाषण को कोर्ट ने भड़काऊ माना है। इसके बाद कोर्ट ने उस पर देशद्रोह का मामला चलाने की बात कही है।
नई दिल्ली। 2020 में दिल्ली में हुए दंगों (Riots) को लेकर कोर्ट का एक्शन जारी है। इसी मामले से जुडे़ एक आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) पर कोर्ट ने देशद्रोह, UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है। शरजील इमाम ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद कई जगह उग्र प्रदर्शन हुए थे। शरजील ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (यूपी) और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे। पिछले हफ्ते ही एक अदालत ने दिल्ली दंगों में एक बुजुर्ग महिला का घर जलाने वाले दोषी को पांच साल जेल की सजा सुनाई है।
करना होगा ट्रायल का सामना
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह फैसला सुनाया है। उनके आदेश के मुताबिक, शरजील इमामल पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि साल 2019 के दिसंबर में दिए गए भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा।
कही थी पूर्वोत्तर भारत को तोड़ने की बात
शरजील इमाम ने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी। शरजील के इस तरह के भाषण को कोर्ट ने भड़काऊ माना है। शरजील इमाम असम को देश से अलग करने वाले भाषण के बाद चर्चा में आया था। इसके बाद उसके खिलाफ कई मुकदमे दायर हुए थे। शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया था।
पांच राज्यों में दर्ज हुआ देशद्रोह का मामला
शरजील ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में Aligarh Muslim University में भाषण दिया था। इसमें उसने तमाम आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिए थे, जिसके बाद उसके खिलाफ पांच राज्यों में देशद्रोह के मामला दर्ज हुए थे। इसमें दिल्ली के साथ-साथ अमस, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल था। बाद में पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि शरजील ने अपने भाषणों से केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और आक्रोश पैदा किया था, जिससे लोग भड़के और फिर जामिया में हिंसा हुई थी।
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