करें तो क्या करें केजरीवाल, कोर्ट ने हफ्ते में 5 बार वकील से मिलने की मांग भी की खारिज

Published : Apr 10, 2024, 11:12 AM ISTUpdated : Apr 10, 2024, 11:33 AM IST
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सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने अब उनकी सप्ताह में 5 बार वकील से मिलने की याचिका को भी खारिज कर दिया है। 

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में इस कदर फंसे हैं कि उन्हें कहीं से राहत नहीं मिल रही है। वे करें भी तो क्या करें, कोर्ट से भी उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। अब दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका लग गया है। कोर्ट ने उनकी सप्ताह में पांच दिन वकील से मिलने की याचिका को भी खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सप्ताह में दो बार अपने वकील से मुलाकात करने की परमीशन दी गई है। 

सप्ताह में केजरीवाल को दूसरा झटका
दिल्ली शराब घोटाले स्कैम में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह से राहत नहीं मिल पा रही है। सीएम केजरीवाल को एक ही हफ्ते में कोर्ट से दो बार झटका लग चुका है। दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए मामले में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था तो वहीं अब रोज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी पांच बार हफ्ते में वकील से मिलने की अपील ठुकरा दी है। 

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सीएम केजरीवाल के वकील का तर्क
सीएम अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता विवेक जैन के मुताबिक आप प्रमुख के खिलाफ विभिन्न मामलों में करीब 30-40 केस दर्ज हैं। इन मामलों को समझने के लिए सप्ताह में दो दिन एक घंटे का समय पर्याप्त नहीं रहता है। ऐसे में वह कोर्ट में अधिवक्ता से मिलने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की मांग कर रहे थे। संजय सिंह को भी तीन कानूनी बैठक की परमीशन दी गई थी जबकि उनके खिलाफ कम मामले दर्ज हैं। 

ईडी के वकील ने दी ये दलील
ईडी के अधिवक्ता ने इस मामले में दलील दी है कि जेल मैन्युअल के मुताबिक केजरीवाल की जेल मैन्यूअल के खिलाफ है। यदि कोई व्यक्ति जेल में तो उसका पद मायने नहीं रखता,  जेल के नियम सबके लिए समान होते हैं। केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से पहले ही दो बार सप्ताह में कानूनी मीटिंग की इजाजत दी जा चुकी है। 

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