आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव के लिए नए कानून बनने जरूरी, जानें लीगल सिस्टम पर और क्या बोले CJI चंद्रचूड़

Published : Apr 20, 2024, 01:18 PM ISTUpdated : Apr 20, 2024, 01:48 PM IST
CJI Chandrachud .jp

सार

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में समय-समय पर बदलाव जरूरी हैं। ये तभी संभव है जब भारत में अपराध को लेकर नए कानून बनते रहेंगे। 

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पर चर्चा के दौरान अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव होते रहने के लिए नए कानून बनते रहना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। दिल्ली में आपराधिक न्याय प्रणाली को लेकर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि नए कानून तभी सफल होंगे जब हम एक कुशल नागरिक के रूप में उसे फॉलो करेंगे। 

नए कानून सिस्टम को सुधार रहे
चंद्रचूड़ ने कहा कि आज की तारीख में अपराध के मामले में नए कानून देश के लॉ सिस्टम को सुधार रहे हैं और उन्हें मजबूती दे रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि नए कानून पीड़ितों की हितों की रक्षा करने और अपराध की जांच औ न्यायिक कार्यों को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए कानूनों में बदलाव के साथ नए कानूनों का बनते रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि संसद की ओर से नए कानूनों को लागू किया जाना भी एक स्पष्ट संकेत है भारत का न्याय प्रणाली सिस्टम बदल रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लए नए लीगल टूल्स की जरूरत है।  

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जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़े बदलाव के लिए नए लागू होने वाले कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होंगे।कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे।

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