WB Assembly Election:शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक नहीं होगा प्रचार, वोटिंग के 72 घंटे पहले बंद होगा Campaign

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने प्रचार अभियान की टाइमिंग को घटा दिया है। अब रात में चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही वोटिंग के 72 घंटे पूर्व अब लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंतिम तीन फेज के इलेक्शन में यह आदेश लागू होगा। 

Asianet News Hindi | Published : Apr 16, 2021 1:49 PM IST / Updated: Apr 16 2021, 07:55 PM IST

कोलकाता। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने प्रचार अभियान की टाइमिंग को घटा दिया है। अब रात में चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही वोटिंग के 72 घंटे पूर्व अब लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंतिम तीन फेज के इलेक्शन में यह आदेश लागू होगा। 

अब शाम सात बजे से सुबह दस बजे तक नहीं होगा प्रचार

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पश्चिम बंगाल में तीन फेज के प्रचार में अब टाइमिंग घटा दिया गया है। कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी शाम सात बजे से सुबह दस बजे तक प्रचार नहीं कर सकेंगे। 

पार्टियां सुनिश्चित करें कि रैलियों में सभी लोग मास्क पहनें

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने के लिए सभी पार्टियों की जिम्मेदारी होगी। रैलियों में आने वाले लोग मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें यह राजनीतिक दल सुनिश्चित करें। 

प्रचार अब 72 घंटे पहले थम जाएगा

चुनाव आयोग ने वोटिंग के 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करने का फैसला किया है। पहले चुनाव प्रचार 48 घंटे पूर्व बंद होता था।
 

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