Elgar Parishad case: सुधा भारद्वाज जेल से रिहा, PUCL बोला-यूएपीए कानून के दुरुपयोग को खत्म कराएंगे

सुधा भारद्वाज को 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। फिर उसे 27 अक्टूबर, 2018 को हिरासत में ले लिया गया। 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर मामला दर्ज किया गया था। 

मुंबई। एल्गार परिषद मामले (Elgar Parishad case) में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज (Sudha Bhardwaj) को तीन साल से अधिक समय तक जेल में बिताने के बाद गुरुवार को रिहा कर दिया गया है। सुधा भारद्वाज गिरफ्तार 16 लोगों में से एक थीं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दो दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) द्वारा 1 दिसंबर को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत (default bail) पर रोक लगाने के लिए एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया था। एनआईए अदालत द्वारा कल जमानत की शर्तें तय करने के बाद भारद्वाज को भायखला महिला जेल (Byculla women's prison) से रिहा कर दिया गया। वह इस मामले में डिफॉल्ट जमानत पाने वाली पहली महिला हैं।

पुणे पुलिस के बाद एनआईए कर रही थी जांच

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एल्गार परिषद के आरोपियों वाले इस मामले को पहले पुणे पुलिस जांच कर रही थी लेकिन बाद में एनआईए ने केस को अपने हाथ में ले लिया था। सुधा भारद्वाज शुरू में पुणे की यरवदा जेल में बंद थी जब राज्य पुलिस मामले की जांच कर रही थी और एनआईए के कार्यभार संभालने के बाद उसे भायखला महिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 

पासपोर्ट जमा कराया एनआईए स्पेशल कोर्ट ने

जमानत की शर्तों के तहत, एक विशेष एनआईए अदालत ने कहा था कि 60 वर्षीय कार्यकर्ता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और मुंबई में रहना होगा। उसे शहर की सीमा छोड़ने के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी।

मीडिया से भी बातचीत पर रोक

विशेष अदालत ने कहा था कि सुश्री भारद्वाज मामले पर मीडिया से बातचीत नहीं कर सकतीं। उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ता युग मोहित चौधरी (Yug Mohit Chaudhary) ने इस शर्त का विरोध करते हुए कहा था कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उनको 50,000 की नकद जमानत पर रिहा किया गया और उसे हर पखवाड़े निकटतम पुलिस स्टेशन - शारीरिक रूप से या वीडियो कॉल के माध्यम से जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही इस मामले में अपने सह-आरोपियों के साथ किसी भी तरह का संपर्क स्थापित नहीं करने और कोई अंतरराष्ट्रीय कॉल नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है।

2018 में किया गया था अरेस्ट

सुधा भारद्वाज को 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। फिर उसे 27 अक्टूबर, 2018 को हिरासत में ले लिया गया। 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि भाषणों से अगले दिन शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा शुरू हो गई। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया था कि कॉन्क्लेव को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था।

बांबे हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

बंबई उच्च न्यायालय ने सुश्री भारद्वाज को जमानत दे दी थी, क्योंकि उन्होंने पुणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.डी. वडाने, जिन्होंने 2019 में दायर मामले में पुलिस चार्जशीट का संज्ञान लिया था, ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं थे क्योंकि उनकी अदालत को एनआईए अधिनियम की धारा 22 के तहत 'विशेष अदालत' के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल अगस्त में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

पिछले साल एल्गार परिषद मामले में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए (UAPA) के तहत गिरफ्तार 84 वर्षीय पुजारी-कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की स्वास्थ्य आधार पर जमानत की लड़ाई के बीच जुलाई में मृत्यु हो गई थी। मामले के एक अन्य आरोपी, राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि वरवर राव को इस साल की शुरुआत में चिकित्सा आधार पर जमानत दी गई थी।

सुश्री भारद्वाज के साथ, आठ अन्य आरोपियों - सुधीर दावाले, वरवर राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा ने समान आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया था। अदालत ने यह कहा कि आवेदन समय पर दाखिल नहीं किए गए थे और इसलिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

जमानत के बाद साथियों में उत्साह

राइट्स ग्रुप पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुधा भारद्वाज को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत का स्वागत किया और कहा कि यह इसे "पीयूसीएल और अन्य संबद्ध समूहों द्वारा यूएपीए के खिलाफ लंबे अभियान की पुष्टि के रूप में देखता है। यह बड़े सार्वजनिक मूड में बदलाव का संकेत देता है और यूएपीए को एक अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक उपकरण के रूप में स्वीकार करने के लिए न्यायिक मानसिकता किसी भी दृष्टिकोण को दबाने के लिए जिसे सरकार समस्याग्रस्त मानती है।" पीयूसीएल के महासचिव डॉ. वी. सुरेश ने कहा कि संगठन का "अंतिम उद्देश्य" विवादास्पद आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए को निरस्त करना है और इसके तहत "अन्यायपूर्ण रूप से कैद" किए गए सभी लोगों की रिहाई सुनिश्चित करना है। नागरिक अधिकार संगठन भीमा कोरेगांव मामले के सभी 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए भी अभियान चला रहा है।

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