दिल्ली शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED ने पेश की दलीलें, भूमिका पर उठाए सवाल, अब 18 अप्रैल को सुनवाई

Published : Apr 12, 2023, 06:44 PM IST
manish sisodia

सार

दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy) में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ ईडी (ED) ने दिल्ली कोर्ट में दलीलें पेश कीं। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब नीति को प्रभावित करने नें सिसोदिया की भूमिका रही है।

Delhi Excise Policy. दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy) में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ ईडी (ED) ने दिल्ली कोर्ट में दलीलें पेश कीं। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब नीति को प्रभावित करने नें सिसोदिया की भूमिका रही है। ED ने साफ किया कि पब्लिक अप्रूवल को शो करने के लिए सिसोदिया ने ईमेल प्लांट किए थे। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को की जाएगी।

रोज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब नीति मामले पर सुनवाई की गई। इस दौरान ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ कुछ ठोस दलीलें पेश की हैं। मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली कोर्ट में कहा कि एक्साइज पॉलिसी को संशोधित करने और उसे लागू करने में मनीष सिसोदिया ने बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने पब्लिक अप्रूवल शो करने के लिए ईमेल भी प्लांट्स किए और आबकारी विभाग की नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठ है। ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि सिसोदिया ने ई-मेल प्लांट किए थे। ये न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ई-मेल खाते में बल्कि उनके व्यक्तिगत ई-मेल खाते में भी मिले हैं। ई-मेल की सामग्री सिसोदिया द्वारा दी गई थी जो उनके एजेंडे के अनुकूल थी। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की गई है। इस मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पहले ही निचली अदालत से खारिज की जा चुकी है। सिसोदिया ने जमानत खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई को 20 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है।

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