Excise Policy Case: अंतरिम जमानत याचिका वापस ले सकते हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अंतरिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। यह याचिक मनीष की पत्नी की हेल्थ के आधार पर दायर की गई थी।

Manish Sisodi Bail Plea. दिल्ली की शराब नीति मामले में हिरासत में चल रहे दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका को वापस ले सकते हैं। मनीष सिसोदिया की तरफ से अपनी वाइफ की खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की मांग की गई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अब यह अनुमति दे दी है कि सिसोदिया जमानत याचिका को वापस ले सकते हैं।

दिल्ली शराब नीति मामले में फंसे मनीष सिसोदिया

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बुधवार को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सिसोदिया को जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। इसी बेंच के सामने ईडी मामले में रेगुलर जमानत की सुनवाई भी की जानी है। ईडी की तरफ से ए़डिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उपस्थिति हुए और कहा कि वे इसलिए जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं क्योंकि उनके वकील ने फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश करके इसकी मांग की थी। ईडी ने कोर्ट से कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दाखिल होने से पहले ही उनकी पत्नी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी, जबकि याचिका में बीमारी को ही आधार बनाया गया था।

मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा

मनीष सिसोदिया की तरफ से सीनियर वकील मोहित माथुर पेश हुए और कहा कि उसके बाद से पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है और उनकी वाइफ की कंडीशन अब पहले से बेहतर है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने हाल ही में दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका दायर की है। सिसोदिया अब रेगुलर जमानत के लिए कोर्ट गए हैं। जबकि अंतरिम जमानत की याचिका करीब 6 सप्ताह पहले दायर की गई थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनका एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हुआ।

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