आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि, मदद के लिए पंजाब से पहुंच हेल्थ वर्कर्स

कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 33 किसानों की मौत हो गई। रविरवार को आंदोलनकारी किसान गाजीपुर में दिल्ली-यूपी सीमा पर किसानों को श्रद्धांजलि दी। एक आंदोलनकारी ने कहा, हम आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

नई दिल्ली. कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 33 किसानों की मौत हो गई। रविरवार को आंदोलनकारी किसान गाजीपुर में दिल्ली-यूपी सीमा पर किसानों को श्रद्धांजलि दी। एक आंदोलनकारी ने कहा, हम आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

किसानों के समर्थन में पंजाब से हेल्थ वर्कर्स दिल्ली पहुंचे
पंजाब के विभिन्न अस्पतालों का मेडिकल स्टाफ सिंघू बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर) पर पहुचे हैं। लुधियाना के एक अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में काम करने वाली हर्षदीप कौर ने कहा, हम यहां आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो हम सभी की सेवा के लिए तैयार हैं।

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विरोध प्रदर्शन में 33 किसानों की मौत
किसान संगठन ने दावा किया कि 26 नवंबर से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले 33 किसानों की मौत दुर्घटनाओं, बीमारी और ठंड के कारण हुई है। किसानों ने कहा, किसानों और सभी वर्गों के लोग 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रद्धांजलि सभा, मानव श्रृंखला का आयोजन करके श्रद्धांजलि देंगे।

एआईकेएस ने कहा, इन किसानों का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब के हजारों किसान तीन हफ्ते से अधिक समय तक दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं।

केंद्र ने पिछले कुछ हफ्तों में किसान यूनियन नेताओं के साथ बातचीत के कई दौर आयोजित किए और नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों के गतिरोध और चिंता को दूर करने की कोशिश की,  लेकिन गतिरोध को समाप्त करने में विफल रहे।

1- किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020  (The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill 2020)

अभी क्या व्यवस्था- किसानों के पास फसल बेचने के ज्यादा विकल्प नहीं है। किसानों को एपीएमसी यानी कृषि उपज विपणन समितियों  में फसल बेचनी होती है। इसके लिए जरूरी है कि फसल रजिस्टर्ड लाइसेंसी या राज्य सरकार को ही फसल बेच सकते हैं। दूसरे राज्यों में या ई-ट्रेडिंग में फसल नहीं बेच सकते हैं।

नए कानून से क्या फायदा- 
1- नए कानून में किसानों को फसल बेचने में सहूलियत मिलेगी। वह कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकेंगे। 
2- राज्यों के एपीएमसी के दायरे से बाहर भी अनाज बेच सकेंगे। 
3- इलेक्ट्रॉनिग ट्रेडिंग से भी फसल बेच सकेंगे। 
4- किसानों की मार्केटिंग लागत बचेगी। 
5- जिन राज्यों में अच्छी कीमत मिल रही है वहां भी किसाने फसल बेच सकते हैं।
6- जिन राज्यों में अनाज की कमी है वहां भी किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल जाएगी।

2- किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020)

अभी क्या व्यवस्था है- यह कानून किसानों की कमाई पर केंद्रित है। अभी किसानों की कमाई मानसून और बाजार पर निर्भर है। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। उन्हें मेहनत के हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता। 

नए कानून से क्या फायदा- 
1- नए कानून में किसान एग्री बिजनेस करने वाली कंपनियों, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और बड़े रिटेलर्स से एग्रीमेंट कर आपस में तय कीमत में फसल बेच सकेंगे। 
2- किसानों की मार्केटिंग की लागत बचेगी। 
3- दलाल खत्म हो जाएंगे।
4- किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा।
5- लिखित एग्रीमेंट में सप्लाई, ग्रेड, कीमत से संबंधित नियम और शर्तें होंगी। 
6- अगर फसल की कीमत कम होती है, तो भी एग्रीमेंट के तहत किसानों को गारंटेड कीमत मिलेगी। 

3- आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020 (The Essential Commodities (Amendment) Bill 

अभी क्या व्यवस्था है- अभी कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में निवेश कम होने से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। अच्छी फसल होने पर किसानों को नुकसान ही होता है। फसल जल्दी सड़ने लगती है।

नए कानून से क्या फायदा-  
1- नई व्यवस्था में कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई से मदद मिलेगी जो कीमतों की स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। 
2- स्टॉक लिमिट तभी लागू होगी, जब सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी।  
3- अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया है। 
4- युद्ध, प्राकृतिक आपदा, कीमतों में असाधारण वृद्धि और अन्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी।

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