
हाल ही में बेंगलुरु में एक 26 साल के युवक को सड़क पर चल रही महिलाओं के पीछे से वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस युवक ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की बिना सहमति के वीडियो रिकॉर्डिंग की और सोशल मीडिया पर "गलत तरीके" से अश्लील वीडियो पोस्ट किए। ये वीडियो बैंगुलुरू के चर्चित इलाकों चर्च स्ट्रीट और कोरमंगला में रिकॉर्ड किए गए थे और ये जाहिर तौर पर अश्लील थे।
बैंगलुरू के इस मामले के बाद ये सवाल उठा है कि किसी को बिना अनुमति के रिकॉर्ड करना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कितना जायज है। अगर कानूनी नजरिए से देखा जाए तो ये बिलकुल गलत है। लेकिन सिर्फ कानूनी ही नहीं ये सैद्धांतिक रूप से भी गलत है। ऐसा करके आप किसी की निजता का बिना अनुमति के उल्लंघन करते हैं।
अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं या आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जरा सावधान हो जाइये क्योंकि आप कानूनी फंदे में फंस सकते हैं। क्योंकि किसी को बिना अनुमति के या सार्वजनिक स्थान पर रिकॉर्ड करने को लेकर नियम स्पष्ट हैं। दरअसल, भारत में बिना सहमति के किसी व्यक्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग करना संविधान, आपराधिक कानूनों और साइबर कानूनों के तहत एक जटिल मुद्दा है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने किस जगह पर रिकॉर्डिंग की है और इसका इस्तेमाल कैसे किया है।
हालांकि आमतौर पर ये धारा निजी स्थानों जैसे शौचायल, कमरा आदि पर लागू होती है और ये सार्वजनिक स्थानों पर लागू नहीं होती है। लेकिन यदि सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला को अपमानजनक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है तब भी यह धारा लागू हो सकती है। उदाहरण के लिए बैंगलुरू में पीछे से रिकॉर्ड किए गए महिलाओं के इस अश्लील वीडियो इस दायरे में आ सकते हैं।
इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 66E के तहत भी निजता के उल्लंघन को लेकर प्रावधान हैं। इस धारा के तहत, किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवियों को बिना सहमति के कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना अपराध है। सजा में 3 वर्ष तक की कैद, ₹2 लाख तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं।
यदि किसी को बिना सहमति के अश्लील तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है तो ये धारा लागू हो सकती है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अश्लील वीडियो जो बिना सहमति के रिकॉर्ड किए गए, इस धारा के तहत आते हैं। यानी आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर महिला का पीछा करते हुए वीडियो बनाया गया है तो स्टॉकिंग का मामला बन सकता है।