
नई दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) के खिलाफ केंद्र सरकार विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) का नोटिस लाने पर विचार कर रही है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि टीएमसी सांसद की टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी।
सांसद ने नियमों के खिलाफ की थी टिप्पणी
सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि उनकी टिप्पणी नियमों के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध के नियम हैं और यह प्रावधान करता है कि संसद में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जाएगी।
सांसद महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बिना नाम लिए पूर्व सीजेआई की तरफ इशारा किया था। अधिकारियों ने कहा कि न्यायपालिका से संबंधित उनकी टिप्पणी को बाद में कार्यवाही से निकाल दिया गया था।
न्यायपालिका और मीडिया पर साधा निशाना
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोइत्रा ने सरकार पर अपनी बात कहने के लिए नफरत और कट्टरता का सहारा लेने का आरोप लगाया और कहा कि न्यायपालिका और मीडिया ने भी देश को निराश किया।
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