गंभीर मामले में गिरफ्तारी होने पर PM, CM और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद, संसद में आज पेश होंगे ये अहम विधेयक

Published : Aug 20, 2025, 06:47 AM IST
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सार

Government to introduce three major bills in Parliament: सरकार 20 अगस्त को संसद में तीन विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें एक अहम प्रावधान यह है कि अगर प्रधानमंत्री या किसी मंत्री की गंभीर मामले में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें अपने पद से हटना होगा।

Government to introduce three major bills in Parliament: बुधवार यानी 20 अगस्त को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इस विधेयक के अनुसार, अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर मामले में गिरफ्तार होते हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने पद से हटना होगा। यह नियम केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी लागू होगा।

डिटेन होने पर भी पद से हटना होगा अनिवार्य

विधेयक के मुताबिक, गंभीर अपराध में डिटेन होने पर भी पद से हटना अनिवार्य होगा। हाल ही में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उदाहरण के लिए, प्रवर्तन निदेशालय) ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने जेल जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था।

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सरकार पेश करेगी तीन अहम विधेयक

अगर यह नया विधेयक पारित हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि किसी भी नेता को गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने पर अपने पद से हटना अनिवार्य हो जाएगा। सरकार बुधवार को संसद में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं।

 

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