22 सितंबर से सस्ते होंगे ये सामान, आम आदमी और किसानों को होगा बड़ा फायदा, देखें पूरी लिस्ट

Published : Sep 04, 2025, 06:49 AM ISTUpdated : Sep 04, 2025, 07:00 AM IST
GST

सार

GST Reforms: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अगले चरण के जीएसटी सुधारों की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि किन सामानों की कीमतें सस्ती होंगी और किन पर महंगाई का असर पड़ेगा।

GST Rate Cuts: इनकम टैक्स में राहत देने के बाद मोदी सरकार ने जीएसटी में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अपने वादे के मुताबिक टैक्स ढांचे को सरल बनाते हुए अब जीएसटी की केवल दो दरें तय की हैं जो कि 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत है। इससे आम आदमी, किसान और छोटे कारोबारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैकड़ों चीजें सस्ती हो जाएंगी। नई व्यवस्था के तहत ब्रेड, पराठा और दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर एसी और कार तक कई सामानों की कीमतों में कमी आएगी।

सरकार ने मौजूदा 12 और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया है। वहीं, तंबाकू और शराब जैसे सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत का नया स्लैब रखा गया है। यानी इन उत्पादों की कीमतें अब पहले से ज्यादा होंगी। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसके बाद यह देखना दिलचस्प है कि कौन-से सामान सस्ते होंगे और किन पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा।

कार-एसी पर भी घटा टैक्स

मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी ढांचे से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र तक कई सामान अब सस्ते हो गए हैं। वहीं, अब हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा घर में यूज की जाने वाली चीजें जैसे मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया, बर्तन, बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपकिन, डायपर और सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है।

इन सामानों पर 18% से घटाकर 0% किया गया जीएसटी

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% से घटाकर 0 कर दिया गया है। थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नॉस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मों पर टैक्स 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, नोटबुक और इरेज़र जैसी चीजों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यानी इन पर टैक्स 12% से घटकर शून्य हो गया है। वहीं, अब कोका-कोला, पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक और अन्य गैर-अल्कोहल महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा जिन पेयों में अधिक चीनी, फ्लेवर या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया जाता है, उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह टैक्स 40% कर दिया गया है। यानी आने वाले समय में सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए आपको जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

किसानों को होगा फायदा

ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। ट्रैक्टर, बायो-पेस्टीसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स और खेती-बाड़ी की मशीनों पर टैक्स 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल और डीजल की छोटी कारें, हाइब्रिड कारें, 350 सीसी तक की बाइक, ऑटो और माल ढोने वाले वाहन सस्ते हो जाएंगे।

यह भी पढ़ें: GST Rate: बीड़ी-तंबाकू पर देना होगा ज्यादा टैक्स, जानें किन कारों पर लगेगा 40% जीएसटी

इलेक्ट्रॉनिक सामान हुई सस्ती

एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिशवॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस बड़े बदलाव से आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और बाजार में तेजी आएगी। बता दें कि ये नई दरें 22 सितंबर 2025 यानी कि नवरात्री के पहले ही लागू कर दिया जाएगा। इस बार दिवाली में आपकी खुशियां दोगुनी होने वाली है। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ आम आदमी को राहत मिलेगी बल्कि मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, कारोबारी और उद्योग जगत सभी को फायदा होगा। अब टैक्स का बोझ कम होगा, जिससे लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा।

 

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