हाथरस जा रहे पत्रकार की गिरफ्तारी पर SC ने दिया नोटिस, वकील ने कहा- किसी अपराध का आरोप नहीं है

Published : Nov 16, 2020, 04:48 PM ISTUpdated : Nov 16, 2020, 04:49 PM IST
हाथरस जा रहे पत्रकार की गिरफ्तारी पर SC ने दिया नोटिस, वकील ने कहा- किसी अपराध का आरोप नहीं है

सार

सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस जा रहे केरल के एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिक पर सुनवाई की। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। बेंच ने केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से जानना चाहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट की बजाय सीधे यहां क्यों आए?

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस जा रहे केरल के एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिक पर सुनवाई की। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। बेंच ने केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से जानना चाहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट की बजाय सीधे यहां क्यों आए?

कपिल सिब्बल ने पत्रकार को जमानत देने का अनुरोध किया और कहा कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। सिब्बल ने कहा- प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। किसी तरह के अपराध का आरोप नहीं है। वह 5 अक्टूबर से जेल में है।

यह सुनकर बेंच ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी करेंगे। शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। 

5 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 5 अक्टूबर को हाथरस जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था। वह हाथरस में कथित गैंगरेप की शिकार दलित लड़की के घर जा रहा था। 

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