Hijab Controversy: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद क्लास में हिजाब पहनने पर अड़ीं 23 लड़कियों को कॉलेज ने दी ये सजा

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद कॉलेज में हिजाब पहनने की परमिशन मांगने को लेकर धरना देने वालीं 23 मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज कमेटी ने सस्पेंड कर दिया है। मामला पिछले हफ्ते है। मंगलुरु के उप्पिनंगडी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में पढ़ने वालीं इन लड़कियों ने हंगामा किया था।
 

Amitabh Budholiya | Published : Jun 7, 2022 9:16 AM IST / Updated: Jun 07 2022, 02:48 PM IST

मंगलुरु. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी के बावजूद कुछ तत्व माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद कॉलेज में हिजाब पहनने की परमिशन मांगने को लेकर धरना देने वालीं 23 मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज कमेटी ने सस्पेंड कर दिया है। मामला पिछले हफ्ते है। मंगलुरु के उप्पिनंगडी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में पढ़ने वालीं इन लड़कियों ने हंगामा किया था।

सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुई
पुत्तूर के भाजपा विधायक और कॉलेज विकास समिति (CDC) के अध्यक्ष संजीव मतंदूर(Puttur BJP MLA Sanjeeva Matandoor) ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि इन छात्राओं हिजाब की परमिशन को लेकर प्रदर्शन किया था, इसलिए उन्हें सोमवार को सस्पेंड कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, पिछले हफ्ते दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर तालुक स्थित कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहनकर आई थीं और सिर पर स्कार्फ़ पहनने की अनुमति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। सीडीसी ने सोमवार को बैठक कर उन्हें निलंबित करने का फैसला किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में है। हालांकि अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई है। जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट स्कूल-कॉलेज में हिजाब के खिलाफ अपना आदेश सुना चुका है। बता दें कि CJI एन वी रमन्ना(CJI NV Ramana) ने मामले को स्वीकार करते हुए कहा था कि जल्द इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि अब तक तारीख नहीं मिली है।

कर्नाटक हाईकोर्ट खारिज कर चुका है हिजाब की परमिशन की मांग
मार्च में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद लड़कियां हिजाब पहनने पर अड़ी हुई हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि सिर पर दुपट्टा इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और सभी को स्कूलों-कॉलेजों में यूनिफार्म कोड का पालन करना चाहिए। अदालत ने कर्नाटक सरकार के उस आदेश को भी बरकरार रखा था, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी ऐसी ड्रेस पर बैन लगा दिया गया, जो शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। यह फैसला तब आया था, जब उडुपी के तटीय जिले में एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब के साथ क्लास में न बैठने देने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस विवाद के चलतेविरोध में कुछ हिंदू छात्र भगवा स्टोल पहनकर कॉलेज आने लगे थे। इससे तनाव की स्थिति बनने लगी थी। साल की शुरुआत में  कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भगवा स्टोल बनाम हिजाब विवाद के साथ छात्रों के एक वर्ग ने इस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ दिया था। स्थिति को काबू में करने के लिए सरकार ने फरवरी में कर्नाटक में एक सप्ताह के लिए स्कूल और कॉलेज तक बंद कर दिए थे।

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