राजस्थान में शाम 4 से रात 10 बजे तक खेल सकेंगे होली, MP-दिल्ली समेत 5 राज्यों में होली मिलन समारोह पर रोक

देश में कोरोना के आंकड़े हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में सरकार की चिंता और तेजी से बढ़ने लगी है। शुक्रवार को 62,276 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। इसमें से 79 प्रतिशत केस सिर्फ 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात से हैं। 

नई दिल्ली. देश में कोरोना के आंकड़े हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में सरकार की चिंता और तेजी से बढ़ने लगी है। शुक्रवार को 62,276 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। इसमें से 79 प्रतिशत केस सिर्फ 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात से हैं। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एमपी, दिल्ली, पंजाब और बिहार समेंत कई राज्यों में होली मिलन समारोह पर पाबंदी लगा दी है। जबकि राजस्थान सरकार ने शाम चार बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम की परमिशन दी है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं किस राज्य में क्या है सरकार की गाइडलाइन्स...

राजस्थान

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-28 और 29 मार्च को सिर्फ शाम 4 से रात 10 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति मिली है।
-इन कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
-दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

मध्य प्रदेश

-होली समेत सभी त्योहार घर में ही मनाने होंगे।
-सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरह का जश्न नहीं मना सकेंगे।
-होली पर सभी ऑफिस और दुकानें बंद रहेंगी।

बिहार

-होली मिलन समारोह पर पाबंदी रहेगी।
-एक जगह ज्यादा लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकेंगे।
-घर पर ही मनाएं होली, मास्क पहनना जरूरी।

दिल्ली

-होली, शब-ए-बारात के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभा पर रोक।
-सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों, धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
-किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उत्सव आयोजित करने पर रोक।

उत्तर प्रदेश

-परमिशन के बिना कोई जुलूस नहीं निकलेगा।
-60 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उत्सव में शामिल नहीं होंगे।
-सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आयोजित कार्यक्रम में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी।

हरियाणा

-सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध।
-घर में ही मनाएं होली।
-मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें।
 
महाराष्ट्र

-मुंबई में 28 और 29 मार्च को निजी और सार्वजनिक स्थानों पर होली समारोह पर रोक।
-पुणे में भी सार्वजनिक और निजी स्थानों पर होली समारोह प्रतिबंधित।
-सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रिसॉर्ट और ग्रामीण इलाकों में भी सार्वजनिक स्थानों पर होली समारोह की छूट नहीं।

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