लॉकडाउन पर होम मिनिस्ट्री के निर्देश नहीं बदल सकतीं राज्य सरकारें, सिर्फ और सख्त कर सकती हैं

लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी करने के बाद गृह मंत्रालय ने संख्त संदेश दिया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को कम या उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

Asianet News Hindi | Published : May 18, 2020 11:33 AM IST / Updated: May 18 2020, 05:04 PM IST

नई दिल्ली. लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी करने के बाद गृह मंत्रालय ने संख्त संदेश दिया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को कम या उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

राज्य रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट सकते हैं
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, "11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद चौथे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। भल्ला ने कहा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है।

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लॉकडाउन में क्या-क्या बंद रहेगा?
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, सभी घरेलु और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बद रहेंगी। पहले की तरह ही ट्रेन और मेट्रो सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान भी पहले की तरह ही बंद रहेंगे। गृहमंत्रालय ने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का निर्देश दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, बार पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। होटल पुलिस, सरकारी अफसरों, हेल्थ वर्कर्स, टूरिस्ट और क्वारंटाइन के लिए सेवाएं दे रहे हैं, वे जारी रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडोटोरियम, असेंबली 31 मई तक बंद रहेंगी।

लॉकडाउन में क्या-क्या खुलेगा?
राज्यों की अनुमति पर दो राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें चल सकेंगी। इसमें राज्य अपने मुताबिक फैसला ले सकते हैं। राज्य अपने स्तर पर एक शहर से दूसरे शहर जाने की अनुमति दे सकेंगे। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। जो होटल पुलिस, सरकारी अफसरों, हेल्थ वर्कर्स, टूरिस्ट और क्वारंटाइन के लिए सेवाएं दे रहे हैं, वे जारी रहेंगी। स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट पर मौजूद कैंटीन खुल सकेंगी। स्पोर्ट्स सेंटर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खुल सकेंगे।

देश में कोरोना के 95 हजार से ज्यादा मरीज
देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 95 हजार 698 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा 5049 मामले सामने आए तो 2538 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 2347 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या 33 हजार के पार हो गई है, इनमें से 20 हजार सिर्फ मुंबई के हैं। बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में 639, दिल्ली में 422, गुजरात में 391, राजस्थान में 242, उत्तरप्रदेश में 206, मध्यप्रदेश में 187, प, बंगाल में 101, बिहार में 106, ओडिशा में 91, जम्मू-कश्मीर में 62 और कर्नाटक में 55 नए मरीज सामने आए।

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