भारत ने 81 चीनी नागरिकों को निकाला, 726 चीनियों को ब्लैक लिस्ट में किया शामिल, जानिए पूरा मामला

Published : Aug 02, 2022, 04:40 PM IST
भारत ने 81 चीनी नागरिकों को निकाला, 726 चीनियों को ब्लैक लिस्ट में किया शामिल, जानिए पूरा मामला

सार

Parliament Mansoon Session: चीनी नागरिक या अन्य विदेशी नागरिक जो भारत में अवैध ढंग से देश में प्रवेश करते हैं या गलत दस्तावेजों की वजह से यहां रहते हैं। सरकार के पास ऐसे विदेशियों के रिकॉर्ड हैं।

नई दिल्ली। चीन, भारत में लगातार अशांत करने और गड़बड़ी करने की साजिश करता रह रहा है। बीते दो सालों में भारत ने 81 चीनी नागरिकों को देश निकाला कर चुका है। 726 चीनी नागरिकों को वीजा शर्तों और अन्य अवैध कृत्यों के उल्लंघन के लिए 'प्रतिकूल सूची' में रखा गया है।

गृह राज्यमंत्री ने दी लोकसभा में जानकारी

लोकसभा में बताया गया कि 2019 और 2021 के बीच वीजा शर्तों और अन्य अवैध तरीकों के लिए 81 चीनी नागरिकों को 'भारत छोड़ो' नोटिस दिया गया है और उस देश के 117 अन्य लोगों को निर्वासित किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 726 चीनी नागरिकों को वीजा शर्तों और अन्य अवैध कृत्यों के उल्लंघन के लिए 'प्रतिकूल सूची' में रखा गया है।

राय ने लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2019 से 2021 के दौरान 81 चीनी नागरिकों को 'भारत छोड़ो' नोटिस दिया गया था, 117 को निर्वासित किया गया था। इसके अलावा 726 को वीजा शर्तों और अन्य अवैध तरीकों की वजह से एडवर्स लिस्ट में रखा गया था। मंत्री ने कहा कि चीनी नागरिक या अन्य विदेशी नागरिक जो भारत में अवैध ढंग से देश में प्रवेश करते हैं या गलत दस्तावेजों की वजह से यहां रहते हैं। सरकार के पास ऐसे विदेशियों के रिकॉर्ड हैं।

कुछ मजबूरीवश या मेडिकल इमरजेंसी में आते

नित्यानंद राय ने कहा कि इनमें से कुछ विदेशी अज्ञानता के कारण या मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी या अन्य व्यक्तिगत कारणों जैसी मजबूर परिस्थितियों में वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। राय ने कहा कि वास्तविक मामलों में जहां ओवरस्टे अनजाने में या अज्ञानता के कारण या मजबूर परिस्थितियों में होता है, जुर्माना शुल्क वसूलने के बाद ओवरस्टे की अवधि को नियमित किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो वीजा बढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां जानबूझकर या अन्यायपूर्ण पाया जाता है तो विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है जिसमें जुर्माना या वीजा शुल्क शामिल है। ऐसे लोगों को भारत छोड़ने का भी आदेश दिया जाता है।

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