
निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य आयात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भारत ने चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से सेब, मेवे, मादक पेय पदार्थ आदि वस्तुओं के आयात को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा न करने के कारण इन उत्पादों को अस्वीकार किया गया है।
FSSAI द्वारा हाल ही में जारी किए गए खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी (FIRA) पोर्टल के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। इस पोर्टल के जरिए देश द्वारा अस्वीकृत आयात और उत्पादों की जानकारी साझा की जाती है, जिससे संभावित खतरों को जल्दी रोका जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन, 2017 के तहत FSSAI को इस तरह की चेतावनियां जारी करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, मई में श्रीलंका से दालचीनी का आयात अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत इसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है।
इसी तरह, पिछले अप्रैल में श्रीलंका से आयातित दाल में फफूंदी पाए जाने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा, जून में 'रूइबोस' नामक घटक को भारत में मान्यता प्राप्त न होने के कारण स्वास्थ्य पूरक के रूप में लेबल वाले चाय बैग को अस्वीकार कर दिया गया था। यह खेप जापान से आई थी। तुर्की से ताज़ा लाल सेब का आयात भी अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह जल्दी खराब होने वाला उत्पाद था। चीन से बडवाइज़र का गैर-मादक बियर पिछले मई में अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि इसका pH स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था।
भारत में आयात की अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी खाद्य उत्पादों को तीन चरणों की जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें दस्तावेज सत्यापन, दृश्य निरीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण शामिल हैं। FSSAI की यह कार्रवाई जनता के स्वास्थ्य की रक्षा और भारतीय बाजार में केवल उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है।
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