आमतौर पर, रेल यात्रा के दौरान 50,000 रुपये से ज़्यादा नकद ले जाने वाले यात्रियों से, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) या आयकर अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा सकती है। क़ानून लागू करने वाले या रेलवे अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं। यदि आप अपने साथ ज़्यादा नकदी ले जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसके वैध दस्तावेज़ या उस पैसे के स्रोत का प्रमाण अपने पास रखें। ख़ास तौर पर अगर आपके पास 50,000 रुपये से ज़्यादा हैं, तो रसीदें या व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज़ रखना ज़रूरी है।