
नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई उन्हें अपमानित करने के लिए जेल में रखना चाहती है।
चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने जस्टिस भानुमति की अगुआई वाली बेंच से कहा कि चिदंबरम पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के कोई आरोप नहीं हैं।
बुधवार को होगी सुनवाई
वकीलों ने कहा कि चिदंबरम पर वित्तीय नुकसान या धन की निकासी के भी आरोप नहीं हैं। साथ ही वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल उठाए, जिसमें चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज की गई थी। अब इस मामले में कल बुधवार को सुनवाई होगी। सीबीआई का पक्ष सॉलिसिटर जनरल रखेंगे।
दिल्ली की अदालत ने चिदंबरम को गिरफ्तार करने की इजाजत दी
उधर, दिल्ली की विशेष अदालत ने ईडी को आईएनएक्स मामले में पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। ईडी तिहाड़ में जाकर कल चिदंबरम से पूछताछ करेगी। अदालत ने ईडी को चिदंबरम को गिरफ्तार करने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि, उसके सामने पहले पूछताछ का भी विकल्प रखा है।
21 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे
चिदंबरम 21 अगस्त को सीबीआई ने चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार किया था। चिदंबरम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी, सीबीआई की हिरासत और ईडी मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।
क्या है मामला?
यूपीए 1 में चिदंबरम वित्तमंत्री थी। इस दौरान एफआईपीबी ने दो एंटरप्राइस को मंजूरी दी। INX मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया कि वित्तमंत्री रहते चिदंबरम के कार्यकाल के समय साल 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशी प्राप्त करने में एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने पिछले साल उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
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