IPL ऑलराउंडर शशांक सिंह और पिता पर FIR, नौकर ने लगाया मारपीट का आरोप

Published : Jun 30, 2026, 01:00 AM IST
Victim Vipendra Singh Tomar (photo/ ANI)

सार

IPL ऑलराउंडर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड IPS पिता शैलेश सिंह पर घरेलू नौकर से मारपीट का आरोप लगा है। भोपाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गाली-गलौज, मारपीट और बंधक बनाने के आरोप में FIR दर्ज की है। मामले की जांच जारी है।

भोपाल (मध्य प्रदेश) [भारत], 30 जून (एएनआई): इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ऑलराउंडर शशांक सिंह और उनके पिता, रिटायर्ड IPS अधिकारी शैलेश सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। भोपाल पुलिस ने यह केस उनके घरेलू नौकर द्वारा मारपीट, गाली-गलौज और अवैध रूप से बंधक बनाने की शिकायत के बाद दर्ज किया है।

FIR की कॉपी में परिवार के ड्राइवर को भी सह-आरोपी बनाया गया है, जिसकी रातीबड़ पुलिस द्वारा सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। यह मामला सोमवार को रातीबड़ पुलिस स्टेशन में पीड़ित विपेंद्र सिंह तोमर (31) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। रीवा जिले के रहने वाले विपेंद्र, भोपाल के मेंदोरी गांव में स्थित परिवार के घर पर रसोइए के तौर पर काम करते थे।

नौकरी और सरकारी जॉब का दिया था लालच

रसोइए विपेंद्र सिंह द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के अनुसार, उन्हें हाल ही में एक परिचित के माध्यम से रीवा से भोपाल लाया गया था। उनसे वादा किया गया था कि पूर्व पुलिस अधिकारी के नीलबड़ बंगले पर उन्हें 15,000 रुपये महीने की सैलरी, मुफ्त रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। साथ ही, भविष्य में सरकारी नौकरी दिलाने में मदद का भी आश्वासन दिया गया था।

हालांकि, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नौकरी शुरू करने के कुछ ही घंटों के भीतर, उन्हें شدید मानसिक दबाव और गाली-गलौज का सामना करना पड़ा। बनाए गए खाने की गुणवत्ता को लेकर हुई शिकायतों के बाद स्थिति कथित तौर पर तेजी से बिगड़ गई।

नौकरी छोड़ने की बात पर की मारपीट

शिकायतकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "जब मैंने इस अपमानजनक माहौल को देखा और नौकरी छोड़कर घर लौटने की इच्छा जताई, तो वे आगबबूला हो गए।"

रसोइए ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन जबरन छीन लिया ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके, और उस पर अपनी इच्छा के विरुद्ध काम जारी रखने का दबाव डाला गया। खुद को बचाने के लिए, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। हालांकि, पिता-पुत्र की जोड़ी ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर कथित तौर पर दरवाजा खोला और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की।

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

पुलिस द्वारा कराए गए मेडिकल परीक्षण में पीड़ित के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान की पुष्टि हुई है।

औपचारिक शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए, रातीबड़ पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है: धारा 296(B) अश्लील हरकतें और सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज; धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना/हमला करना और धारा 3(5) संयुक्त आपराधिक दायित्व (एक ही इरादे से कई लोगों द्वारा किए गए कार्य)। (एएनआई)

(Except for the headline, this story has not been edited by Asianetnews Editorial staff and is published from a syndicated feed.)

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

वंदे मातरम् विवाद: खरगे ने ऐसा क्या कह दिया कि गांधी-नेहरू और वाजपेयी तक पहुंची बात?
CJP New National Team: कॉकरोच जनता पार्टी की नई टीम का ऐलान, अभिजीत दिपके के अलावा किसे क्या मिला?