
नई दिल्ली। फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (IIFA) अवार्ड्स में भाग लेने के लिए अदालत ने विदेश यात्रा करने की अनुमति दी है। एक्ट्रेस 31 मई से 6 जून के बीच अबू धाबी की यात्रा कर सकती हैं।
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जैकलीन के भारत छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एजेंसी 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली मामले की जांच कर रही है। इस केस के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर हैं। इस मामले में एजेंसी जैकलीन की भूमिका की भी जांच कर रही है।
जैकलीन को इन शर्तों का पालन करना होगा
कोर्ट ने जैकलीन को अबू धाबी की यात्रा की अनुमति देने के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं। जैकलीन ने अबू धाबी में रहने के दौरान उस होटल के बारे में जानकारी दी है, जिसमें वह ठहरेंगी। वह अधिकारियों को अपना यात्रा कार्यक्रम भी देंगी।
अदालत ने जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित कर दिया। उन्हें 31 मई से 6 जून तक अबू धाबी की यात्रा करने की अनुमति दी है। उन्हें जमानत के रूप में 50 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जैकलीन जांच एजेंसी को बताएंगी कि वह कब लौटेंगी।
जैकलीन ने अदालत से मांगी थी यात्रा की अनुमति
जैकलीन फर्नांडीज ने दिल्ली की एक अदालत से आईफा अवार्ड्स में भाग लेने के लिए अबू धाबी जाने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले उन्होंने अपनी विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी आवेदन को वापस ले लिया था। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जैकलीन जिस वजह से विदेश यात्रा करने की बात कह रही हैं वह गलत है।
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ईडी ने जारी किया था लूक आउट सर्कुलर
जैकलीन को पिछले साल दिसंबर में इमिग्रेशन अधिकारियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर देश से बाहर जाने से रोक दिया था। ईडी ने उनके खिलाफ लूक आउट सर्कुलर जारी किया था। हाल ही में ईडी ने जैकलीन की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। आरोप है कि जालसाज सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली के एक कारोबारी की पत्नी से रंगदारी वसूल कर करोड़ों रुपए का तोहफा दिया था।
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