भारत के इस राज्य में बिना मास्क के दिखे तो देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, 2 साल की जेल भी हो सकती है

कोरोना महामारी के बीच झारखंड सरकार ने सख्त फैसला लिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बीते बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 23, 2020 8:20 AM IST / Updated: Jul 23 2020, 01:53 PM IST

नई दिल्ली. कोरोना महामारी के बीच झारखंड सरकार ने सख्त फैसला लिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बीते बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 

"कोर्ट में दोषी पाए जाने पर देना होगा जुर्माना"
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, ऐसा नहीं है कि सड़क पर चलते किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना तो उसे एक लाख रुपए देने होंगे। नहीं ऐसा नहीं है। अगर मास्क न पहनने वाले व्यक्ति पर मुकदमा दायर होता है और अगर वह दोषी पाया जाता है तो तब उसे एक लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। 

झारखंड में कोरोना के 6682 मरीज 
झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 436 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ कर अब 6682 हो गई है। गुरुवार को 106 लोग ठीक हुए। अब तक राज्य में 3048 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और 68 लोगों की मौत हो गई है। 

Share this article
click me!