उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम एम शांतानागौडर ने सारा अब्दुल्ला पायलट की याचिका पर सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया जिसमें सारा ने अपने भाई एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है।
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम एम शांतानागौडर ने सारा अब्दुल्ला पायलट की याचिका पर सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया जिसमें सारा ने अपने भाई एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति शांतानागौडर ने सुनवाई के प्रारंभ में कहा
सारा पायलट की याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति शांतानागौडर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष आई थी।
न्यायमूर्ति शांतानागौडर ने सुनवाई के प्रारंभ में कहा, "मैं मामले में शामिल नहीं हो रहा हूं।" पीठ ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को यानि कल हो सकती है।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)