कर्नाटक सरकार का अनोखा फैसला 11 फरवरी तक जमा करें ट्रैफिक फाइन मिलेगा 50 फीसदी डिस्काउंट

Published : Feb 03, 2023, 03:12 PM ISTUpdated : Feb 03, 2023, 03:28 PM IST
Bangalore Traffic Police

सार

कर्नाटक सरकार ने ऑफर दिया है कि जिन लोगों ने ट्रैफिक फाइन जमा नहीं किए हैं वे 11 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें 50 फीसदी डिस्काउंट (Bangalore traffic fines discount) मिलेगा।

बेंगलुरु। मोबाइल, टीवी और कपड़े जैसे सामानों की खरीद पर सेल के दौरान छूट का लाभ आपने लिया होगा, लेकिन क्या कभी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगाए जाने वाले फाइन में छूट मिला है। कर्नाटक सरकार ने ऐसा करने का फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि जो लोग 11 फरवरी तक अपने पुराने ट्रैफिक फाइन भरते हैं, उन्हें 50 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा।

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने परिवहन विभाग से अनुरोध किया था कि सभी के लिए न्याय तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद परिवहन विभाग ने फाइन में डिस्काउंट देने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार 11 फरवरी तक ट्रैफिक फाइन जमा करने पर 50 फीसदी छूट दी जाएगी। 11 फरवरी के बाद छूट नहीं मिलेगी।

बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु जैसे शहरों में ट्रैफिक पुलिस Paytm जैसे पेमेंट गेटवे के सहयोग से ऑनलाइन फाइन वसूल करती है। पेंडिंग फाइन को कर्नाटक वन सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

500 करोड़ रुपए है जुर्माना की राशी
विशेष आयुक्त (यातायात) डॉ. एम. ए. सलीम ने बताया कि बेंगलुरु में दो करोड़ से अधिक ई-चालान काटे गए हैं। जुर्माने की कुल राशी 500 करोड़ रुपए तक हो सकती है। कर्नाटक के कुल पेंडिंग ई-चालान में 80 फीसदी बेंगलुरु के हैं।

यह भी पढ़ें- कंझावला कांड में विसरा रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा: सही निकली सहेली की बात, उस दिन अंजलि ने पी रखी थी शराब

बेंगलुरु में रहने वाले लोग अगर अपना चालान भरना चाहते हैं तो वे अपने करीबी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। इसके अलावा वे ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://bangaloretrafficpolice.gov.in पर लॉगइन कर भी चालान जमा कर सकते हैं। कर्नाटक के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोग अपना चालान नजदीकी पुलिस स्टेशन या Karnataka One portal के जरिए भर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- BBC कंट्रोवर्सियल डॉक्यूमेंट्री: SC ने केंद्र से मांगा 3 हफ्ते में जवाब, याचिकाकर्ता से कहा-बैन के बावजूद लोग देख तो रहे हैं

PREV

Recommended Stories

IndiGo Crisis: 9वें दिन चेयरमैन ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ये हमारी चूक, माफ कर दीजिए'
SIR Deadline: यूपी-बंगाल समेत कई राज्यों में बढ़ सकती है डेडलाइन, आज बड़ा फैसला