
Karnataka Women free bus service: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सोमवार को 'शक्ति' योजना को लागू करने का आदेश जारी किया। आदेश जारी होते ही राज्य की बसों में महिलाओं को पूरे कर्नाटक में कहीं भी आने-जाने के लिए कोई किराया नहीं देना होगा। अब महिलाएं पूरे राज्य में फ्री यात्रा कर सकेंगी। सरकार की इस योजना का लाभ कामकाजी महिलाओं को विशेष रूप से होगा। इसी के साथ राज्य की सभी बसों में पुरुषों के लिए भी 50 प्रतिशत सीटें रिजर्व करने का आदेश जारी किया गया है।
कांग्रेस की पांच गारंटियों में सबसे लोकप्रिय फ्री बस यात्रा
कांग्रेस ने चुनाव में शक्ति योजना के तहत राज्य की महिलाओं को फ्री बस सेवा का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस को चुनाव में इस घोषणा का लाभ मिला है। राज्य में कांग्रेस सरकार के शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में पांचों गारंटियों को मंजूरी मिल गई। शक्ति योजना भी उन पांच गारंटियों में एक थी। अब राज्य भर की महिलाएं सरकारी बसों में फ्री में पूरे राज्य में यात्रा कर सकती हैं। हालांकि, पुरुषों को बस यात्रा में दिक्कत न हो इसलिए राज्य सरकार ने पचास प्रतिशत सीटों को पुरुषों के लिए भी रिजर्व कर दिया है।
राज्य की महिलाओं को ही मिल सकेगा लाभ, ट्रांसजेंडर्स को भी सुविधा
सरकार के आदेश के अनुसार, बस में फ्री यात्रा का लाभ कर्नाटक की ही महिलाओं को मिल सकेगा। महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर भी 'शक्ति' योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी केवल राज्य के भीतर ही यात्रा कर सकते हैं। किसी दूसरे राज्य में यात्रा करने पर फ्री यात्रा नहीं की जा सकेगी। सरकार ने कहा कि इस योजना का लाभ बेंगलुरू महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी), कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) द्वारा संचालित बसों में लिया जा सकता है। बीएमटीसी के अलावा, शेष तीन राज्य सड़क परिवहन निगमों - केएसआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी में 50 प्रतिशत सीटें पुरुषों के लिए रिजर्व होंगी।
तीन महीना में महिलाओं को मिल जाएगा शक्ति स्मार्ट कार्ड
राज्य सरकार ने बताया कि महिलाओं को शक्ति योजना के तहत तीन महीना के भीतर शक्ति स्मार्ट कार्ड बना दिया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को सेवा सिंधु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आदेश में आगे कहा गया है कि जब तक शक्ति स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किए जाते, तब तक लाभार्थी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते हैं।
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