कांग्रेस नेता को 15 से 27 सितंबर तक फ्रांस और ब्रिटेन की यात्रा करनी है। कोर्ट ने उनको विदेश जाने के लिए परमिशन दे दिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने स्कैम संबंधित चार मामलों में चिदंबरम को राहत दी है।
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कार्ति कथित तौर पर एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया स्कैम के आरोपी हैं। कांग्रेस नेता को 15 से 27 सितंबर तक फ्रांस और ब्रिटेन की यात्रा करनी है। कोर्ट ने उनको विदेश जाने के लिए परमिशन दे दिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने स्कैम संबंधित चार मामलों में चिदंबरम को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश किसी भी जांच को प्रभावित नहीं करेगा न ही जांच में बाधा पहुंचेगी। कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही है।
कई कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा बेटी से मिलने जा रहे
अपनी याचिका में कार्ति चिदंबरम ने दावा किया कि उन्हें 18 से 24 सितंबर तक फ्रांस के सेंट ट्रोपेज़ में आयोजित होने वाले सेंट ट्रोपेज़ ओपन नामक एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके बाद उन्हें लंदन की यात्रा भी करनी है। यूके में वह अपनी बेटी से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, जो वहां काम करती है और रहती है। उन्होंने बताया कि वह लंदन में कुछ मीटिंग्स करेंगे और बिजनेस एक्टिविटीज में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी टोटस टेनिस लिमिटेड, एटीपी टूर्नामेंट की को-आर्गेनाइजर है। कंपनी ब्रिटेन में स्थापित की गई थी।
सीबीआई ने किया विरोध
हालांकि, सीबीआई के अलावा ईडी के वकीलों ने चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति का विरोध किया। ईडी व सीबीआई के वकील ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रही जांच में चिदम्बरम की ओर से असहयोग का दावा किया। कोर्ट ने चिदंबरम को एफडीआर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 1 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि जमा करने का निर्देश दिया, और उसे इस अवधि के लिए अपनी यात्रा कार्यक्रम को औपचारिक बनाने और देश छोड़ने से पहले इसे रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। इसमें उन स्थानों या होटलों का विवरण भी मांगा गया जहां वह ठहरेंगे और विदेश में उनके संपर्क नंबर भी मांगे गए।
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