Kerala Actress Assault Case: एक्टर दिलीप बरी-6 दोषी करार

Published : Dec 08, 2025, 11:18 AM IST
dileep

सार

कोच्चि अभिनेत्री हमला मामले में एक्टर दिलीप बरी हो गए हैं। कोर्ट ने मुख्य आरोपी पल्सर सुनी समेत 6 लोगों को दोषी पाया है। दिलीप पर हमले की साजिश रचने का आरोप था, जबकि अन्य अपहरण और गैंग रेप में सीधे तौर पर शामिल थे।

कोच्चि: अभिनेत्री पर हमले के मामले में आठवें आरोपी एक्टर दिलीप को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले के पहले आरोपी पल्सर सुनी समेत छह आरोपियों को दोषी पाया है। एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने दिलीप को बरी करने वाला यह फैसला सुनाया है। इस जुर्म में सीधे तौर पर शामिल पल्सर सुनी समेत छह आरोपियों पर मुख्य रूप से गैंग रेप, अपहरण और साजिश के आरोप लगाए गए थे। ये सभी साबित हो गए। अभियोजन पक्ष ने आठवें आरोपी दिलीप पर भी रेप का आरोप लगाया था, भले ही वह सीधे तौर पर अपराध में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट की जज हनी एम वर्गीस ने छह साल की लंबी सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले में फैसला सुनाया। इस अपराध में सीधे तौर पर शामिल छह आरोपियों समेत दस लोगों पर मुकदमा चला। दिलीप पर आरोप था कि उन्होंने पीड़ित एक्ट्रेस से निजी दुश्मनी के चलते रेप का कोटेशन दिया था। हालांकि, दिलीप का तर्क था कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में झूठे सबूत पेश किए हैं।

यह देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक है, जिस पर अब अंतिम फैसला आया है। मामले की सुनवाई के दौरान 28 गवाह मुकर गए थे। फरवरी 2017 में कोच्चि में एक चलती गाड़ी में एक्ट्रेस पर बेरहमी से हमला किया गया था। इस मामले में पहले जेल जा चुके दिलीप और पल्सर सुनी समेत अन्य आरोपी जमानत पर बाहर थे। एक्टर दिलीप को 10 जुलाई 2017 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। 85 दिनों के बाद अक्टूबर 2017 में दिलीप को जमानत मिली। फरवरी 2017 में गिरफ्तार हुए पहले आरोपी पल्सर सुनी को पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था। मामले की सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 261 गवाहों से पूछताछ की गई। कोर्ट ने 1700 दस्तावेजों पर विचार किया। मामले में तीन आरोपियों को सरकारी गवाह बनाया गया। पुलिस अधिकारी अनीश, विपिन लाल और विष्णु को सरकारी गवाह बनाया गया। मामले के दो आरोपियों, वकील राजू जोसेफ और वकील प्रतीश चाको को जिला अदालत ने बरी कर दिया था।

पीड़ित एक्ट्रेस ने खुद सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि एक्टर दिलीप 2012 से ही उनसे दुश्मनी रखते थे। एक्ट्रेस ने कोर्ट में गवाही दी थी कि 2012 से दिलीप उनसे नाराज थे और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने काव्या माधवन के साथ उनके रिश्ते के बारे में मंजू वारियर को बता दिया था। गवाही में यह भी कहा गया कि दिलीप ने कहा था कि जो भी उनके खिलाफ खड़ा हुआ, वह मलयालम सिनेमा में कहीं नहीं पहुंच पाया। इस बीच, पहले आरोपी पल्सर सुनी ने भी दिलीप के उस दावे को खारिज कर दिया कि वह उन्हें नहीं जानते। पल्सर सुनी का कहना था कि वे दोनों एक-दूसरे को जानते थे। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया था कि पल्सर सुनी और उसके गिरोह ने पहले भी एक्ट्रेस से रेप कर वीडियो बनाने की कोशिश की थी। 3 जनवरी 2017 को गोवा में इस वारदात को अंजाम देने की योजना थी। लेकिन, एक्ट्रेस शूटिंग जल्दी पूरी करके लौट गईं, इसलिए यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद कोच्चि में उन पर हमला किया गया।

एक्ट्रेस पर हमले के मामले में आरोपी

1. सुनील कुमार (पल्सर सुनील)

2. मार्टिन एंटनी

3. मणिकंदन

4. विजीश वी पी

5. सलीम उर्फ वडिवाल सलीम

6. प्रदीप

(पहले छह आरोपी सीधे तौर पर अपराध में शामिल थे)

7. चार्ली थॉमस (आरोपियों को भागने में मदद की)

8. दिलीप (अपराध की साजिश रची)

9. सनलकुमार (जेल में आरोपियों की मदद की। अप्पुन्नी और नादिरशा से फोन पर बात करने में मदद की)

10. शरत जी नायर (बालचंद्रकुमार के खुलासे के बाद आरोपी बनाया गया)

PREV
Read more Articles on

Recommended Stories

IndiGo Crisis: 7वें दिन भी नहीं सुधरे हालात, 350 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, जानें ताजा अपडेट
Street Dogs को दिन में 2 बार चिकन राइस, यहां की सरकार एक कुत्ते पर हर दिन खर्च करेगी 50 रु.