
कोच्चि। केरल के एक कोर्ट ने भाजपा नेता की हत्या के मामले में 15 लोगों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। बीजेपी ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या दिसंबर 2021 में केरल के अलपुझा जिले में की गई थी।
दोषी करार दिए गए लोग प्रतिबंधित संगठन PFI (Popular Front of India) से जुड़े थे। मावेलिककारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय- I ने मंगलवार को रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में शामिल 15 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। सजा की अवधि कोर्ट बाद में सुनाएगी। दोषी करार दिए गए लोगों के नाम निजाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मुनशाद, जजीब, नवाज, शेमिर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी और शमनाज हैं।
सभी 15 आरोपियों पर साबित हुआ हत्या का आरोप
इससे पहले 20 जनवरी को कोर्ट ने पाया था कि मामले में आरोपी 15 लोगों में से आठ लोग सीधे तौर पर मामले में शामिल थे। अदालत ने चार अन्य (आरोपी 9-आरोपी 12) को हत्या का दोषी पाया था। वे अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर आए थे। साजिश रचने वाले तीन आरोपियों को भी आपराधिक साजिश और हत्या का दोषी पाया गया है। सभी 15 आरोपियों पर हत्या का आरोप साबित हुआ है।
19 दिसंबर 2021 को हुई थी रंजीत श्रीनिवासन की हत्या
19 दिसंबर 2021 को रंजीत श्रीनिवासन की अलाप्पुझा के वेल्लाक्किनार के पास उनके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उन्हें मां, पत्नी और बेटी की मौजूदगी में मार डाला था। इस हमले को SDPI के राज्य सचिव केएस शान की हत्या का बदला माना गया था। 18 दिसंबर 2021 को अलाप्पुझा के मन्नानचेरी में केएस शान पर घातक हमला किया गया था।
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अलाप्पुझा डीवाईएसपी एनआर जयराज ने गहन जांच की और मामले के लिए आरोप पत्र दायर किया। सबूत के तौर पर 1,000 से अधिक दस्तावेज और 100 से अधिक मेनोर पेश किए गए। सबूतों में उंगलियों के निशान, वैज्ञानिक निष्कर्ष, सीसीटीवी फुटेज और Google मानचित्र की सहायता से तैयार किए गए रूट मैप शामिल हैं।
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