नवीन बाबू केस: कोर्ट की फटकार, क्या होगी पीपी दिव्या पर कार्रवाई?

Published : Oct 29, 2024, 07:06 PM ISTUpdated : Oct 30, 2024, 12:34 AM IST
Rajeev Chandrasekhar

सार

केरल कोर्ट ने एडीएम नवीन बाबू को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पीपी दिव्या को फटकार लगाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिव्या पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है।

Kerala Court slams PP Divya: केरल कोर्ट ने पीपी दिव्या को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नवीन बाबू को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट की फटकार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरल के मार्क्सवादी गुंडे पीपी दिव्या पर आपराधिक कानून के उल्लंघन के मामले में मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिव्या पर मानहानि, धमकी व अन्य की मांग की है।

जानिए पूर्व मंत्री ने क्या कहा?

बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा कि केरल के इस मार्क्सवादी गुंडे पीपी दिव्या पर मानहानि, आपराधिक धमकी और अन्य आपराधिक कानून के उल्लंघन के हर मामले में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। केरल के कम्युनिस्टों के बीच यह धारणा कि वे कानून से ऊपर हैं। कानून से बच सकते हैं। एक गर्वित मेहनती व्यक्ति नवीन बाबू को अपमानित किया गया, सताया गया और आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। उनका परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गया। उस पीड़ा और दर्द को न्याय मिलना चाहिए।

 

 

कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा?

दरअसल, केरल कोर्ट ने पीपी दिव्या को फटकार लगाई जिन पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नवीन बाबू को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि जब भी उनको मृतक द्वारा भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी मिलती तो वह सतर्कता विभाग या पुलिस से संपर्क करती। उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय, उसने मृतक को उसके वरिष्ठ और अधीनस्थों की उपस्थिति में अपमानित करने का विकल्प चुना। उसने समारोह में अपने भाषण को स्थानीय टेलीविजन चैनल द्वारा रिकॉर्ड करवाया और मृतक के मूल निवास पथानामथिट्टा में भी वीडियो प्रसारित किया।

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