
कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में राज्य सरकार अपील नहीं कर सकती, सीबीआई ने कहा। कोलकाता हाईकोर्ट में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह बात कही। जाँच एजेंसी होने के नाते सीबीआई अपील करेगी। बंगाल सरकार ने कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही मामला सीबीआई को सौंपा गया था। कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, बंगाल सरकार ने आगे कहा।
संजय रॉय के वकील ने कहा कि अपील दायर करने के लिए उन्हें मुलाकात की अनुमति नहीं मिल रही है। इसके लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सरकार ने दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग की थी। कोर्ट के फैसले में कोलकाता पुलिस के खिलाफ की गई टिप्पणी को बीजेपी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है।
फांसी की उम्मीद के बीच दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने से स्वास्थ्यकर्मियों समेत कई लोगों ने निराशा जताई है। डॉक्टरों के संगठनों ने भी इस पर सार्वजनिक बयान जारी किए हैं। 172 पन्नों के फैसले में शुरुआत से ही पुलिस की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जिससे बंगाल सरकार भी बचाव की मुद्रा में है।
मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' केस के तर्क को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि दोषी संजय रॉय को आजीवन जेल में रहना होगा और सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। मृतक डॉक्टर के परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है।
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